जनता से रिश्ता वेबडेस्क। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की फास्ट ट्रैक अदालत ने मंगलवार को एक युवक को पिछले साल 14 साल की बच्ची से बलात्कार के आरोप में 20 साल के सश्रम कारावास (आरआई) की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
पीड़ित को 60 हजार रुपये के जुर्माने की राशि में से 50 हजार रुपये की राशि दी जाएगी। जुर्माने का भुगतान न करने की स्थिति में दोषी को एक वर्ष के लिए अतिरिक्त दंड भुगतना होगा।
जिला अटॉर्नी एसके खत्री ने कहा कि 20 जनवरी, 2021 को शहर की पुलिस को घटना की सूचना दी गई थी। पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में, आठवीं कक्षा की एक छात्रा ने उसी इलाके के एक युवक द्वारा बलात्कार का आरोप लगाया, जबकि उसके माता-पिता घर पर नहीं थे।
आरोपी को उसके दो भाइयों ने पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी, जो वहां पहुंचे, जब वह मौके से भागने की कोशिश कर रहा था। आरोपी के खिलाफ आईपीसी और पोक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया।