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Sonepat सोनीपत: एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज नरेंद्र की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (POCSO) ने सोनीपत के कुंडली में उज़्बेकिस्तान की पांच साल की बच्ची का यौन उत्पीड़न करने के जुर्म में एक नेपाली आदमी को 20 साल की सज़ा (RI) सुनाई है। स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर विजेंद्र सिंह के मुताबिक, यह मामला पिछले साल 17 सितंबर को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुलिस को रिपोर्ट किया गया था। लड़की की मां, जो उज़्बेकिस्तान की रहने वाली है, ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में कहा कि वह 2024 में मुंबई आई थी और अगस्त में कुंडली में अपनी दोस्त के फ्लैट पर गई थी। जब वह एयरपोर्ट पहुंची, तो उसकी पांच साल की बेटी ने अपने प्राइवेट पार्ट्स में दर्द की शिकायत की।
मां ने कहा, "मेरी बेटी ने बताया कि मेरे दोस्त के फ्लैट पर काम करने वाले आदमी ने उसका यौन उत्पीड़न किया था।" उसने पुलिस को 100 नंबर पर डायल किया और IGI पुलिस स्टेशन की एक टीम वहां पहुंची। पुलिस ने बयान दर्ज किया और सफदरजंग हॉस्पिटल में लड़की का मेडिको-लीगल एग्जामिनेशन कराया। IGI पुलिस ने ज़ीरो FIR दर्ज करके मामला कुंडली पुलिस को भेज दिया। कुंडली पुलिस ने POCSO एक्ट के सेक्शन 6 और भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 65 (2) के तहत मामला दर्ज किया।
उन्होंने नेपाल के जानकी जिले के आकाश को कुंडली इलाके के एक फ्लैट से गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश किया। स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने बताया कि सबूतों के आधार पर, फास्ट ट्रैक कोर्ट (POCSO) ने सोमवार को आकाश को 20 साल की सज़ा और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने जुर्माने की रकम में से 40,000 रुपये पीड़ित को देने का भी आदेश दिया है।
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