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जनता से रिश्ता वेबडेस्क। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सलेंदर सिंह की अदालत ने मई 2018 में जिले के लाठ गांव में अपने बहनोई से शादी करने वाली अपनी बहन की "ऑनर" हत्या के मामले में आज एक व्यक्ति को आजीवन कारावास (आरआई) की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर 85,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
जिला अटॉर्नी एसके खत्री ने कहा कि मामले की सूचना गोहाना सदर पुलिस को 10 मई, 2018 को दी गई थी। लाठ गांव के दीपक ने कहा था कि उनकी बहन की शादी झज्जर के छपर गांव के विक्रम से हुई थी। वह अपनी बहन के घर जाता था, जहां उसे विक्रम की बहन निकू से प्यार हो गया और उन्होंने 2015 में एक अदालत में शादी कर ली और लठ गांव में रहने लगे।
उन्होंने कहा कि विक्रम 10 मई को उनके घर आया और निकू के सिर में गोली मार दी।
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