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Chandigarh,चंडीगढ़: उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (CGRF) ने यूटी इंजीनियरिंग विभाग को भारतीय नागरिक फोरम द्वारा दायर शिकायत का सात दिनों के भीतर निवारण करने का निर्देश दिया है। यदि शिकायत का निवारण नहीं होता है, तो सीजीआरएफ ने विभाग को 15 दिनों के भीतर फोरम के समक्ष पैरावार उत्तर/आपत्ति दाखिल करने का निर्देश दिया है। फोरम ने संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (JERC) के निर्देशों के बावजूद यूटी विद्युत विभाग द्वारा मीटर किराया वसूलने के खिलाफ सीजीआरएफ में शिकायत दर्ज कराई। इसने शहर में उपभोक्ताओं से गलत तरीके से वसूले गए किराये की राशि को वापस करने और 2023-24 के लिए 30 मार्च, 2023 और 2024-25 के लिए 25 जुलाई के टैरिफ आदेशों के अनुसार भविष्य के बिलों में आगे से शुल्क न लेने की मांग की।
जेईआरसी ने अप्रैल, 2023 से मीटर किराया समाप्त कर दिया था। फोरम के अध्यक्ष एसके नायर ने बताया कि कुछ उपभोक्ताओं ने उनसे इस मामले को संबंधित अधिकारियों के समक्ष उठाने के लिए संपर्क किया था, क्योंकि उन्होंने गलत तरीके से ली गई किराया राशि को वापस करने और भविष्य में बिलों में वसूली बंद करने के लिए अपनी व्यक्तिगत शिकायत संबंधित उपखंड में भी दर्ज कराई थी। फोरम के सचिव नरेंद्र शर्मा ने बताया कि उन्होंने अपनी शिकायतों के समाधान के लिए अधिकारियों के समक्ष मामला उठाया था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसलिए उपभोक्ताओं के हित में सीजीआरएफ में शिकायत दर्ज कराई गई है। फोरम ने सभी उपभोक्ताओं से मीटर किराया तत्काल प्रभाव से बंद करने और गलत तरीके से ली गई राशि को ब्याज सहित सभी उपभोक्ताओं को वापस करने की मांग की है।
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Payal
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