हरियाणा

Baba सिद्दीकी के शूटर समेत छह को उम्रकैद की सजा

Ashishverma
5 Dec 2024 11:24 AM GMT
Baba सिद्दीकी के शूटर समेत छह को उम्रकैद की सजा
x

Kaithal कैथल : की एक अदालत ने 2019 में एक युवक की हत्या के मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के शूटरों में से एक सहित छह लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कैथल की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नंदिता कौशिक ने मंगलवार को जमानत पर बाहर आए विक्की उर्फ ​​सुल्तान, संदीप उर्फ ​​सनी, राज कुमार और अंकित तथा मुंबई की आर्थर रोड जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किए गए आरोपी गुरमेल सिंह उर्फ ​​तेली और पहले से ही हिरासत में मौजूद अशोक कुमार उर्फ ​​शौकी को सजा सुनाई।

66 वर्षीय बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर को मुंबई के बांद्रा ईस्ट में उनके बेटे जीशान सिद्दीकी के कार्यालय के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सीने में दो गोली लगने के बाद उन्हें लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। तीनों हमलावर लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े थे, जो सलमान खान को निशाना बना रहा है, क्योंकि अभिनेता ने कथित तौर पर बिश्नोई समुदाय के लिए पवित्र जानवर काले हिरण का शिकार किया था। कैथल हत्याकांड के संबंध में अपनी शिकायत में, कैथल जिले के नारद गाँव के राम कुमार ने कहा कि यह घटना 31 मई, 2019 को हुई, जब उनका बेटा सुनील अपनी कार से एक मंदिर गया था।

दो मोटरसाइकिलों पर सवार पाँच अज्ञात लोगों ने उनका रास्ता रोका और उनके बेटे को जबरन कार से बाहर खींच लिया। उन्होंने उनके बेटे पर धारदार हथियारों, लाठी और रॉड से हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में उसकी मौत हो गई। घटना के बाद, शहर के पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। जांच के दौरान पुलिस ने नरद गांव के सभी निवासी गुरमेल, विक्की, अशोक कुमार, फरसामाजरा गांव के सभी निवासी अंकित, संदीप और राजकुमार को गिरफ्तार किया। मुकदमे के दौरान 29 गवाहों ने अपने बयान दर्ज कराए। अपने 80 पन्नों के फैसले में अदालत ने गुरमेल, अंकित, संदीप, राजकुमार और विक्की को दोषी पाया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा प्रत्येक पर 60,500 रुपये का जुर्माना लगाया, जबकि अशोक को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, लेकिन उस पर 70,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

Next Story