
Sirsa सिरसा सोमवार को फतेहाबाद की अदालतों ने अलग-अलग मामलों में दो आरोपियों को दोषी ठहराया। एक को POCSO अपराध के लिए उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई और दूसरे को ड्रग तस्करी के मामले में पांच साल की जेल हुई। POCSO मामले में, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज अमित गर्ग ने गुलशन को उम्रकैद की सज़ा सुनाई, जो उसकी बाकी बची ज़िंदगी भर चलेगी। कोर्ट ने कुल 1.5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसमें से 1 लाख रुपये पीड़ित को मुआवज़े के तौर पर दिए जाएंगे; यह रकम अपील/रिव्यू की अवधि खत्म होने के बाद या उसके नतीजे के आधार पर दी जाएगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, गुलशन एक नाबालिग लड़के को मोटरसाइकिल पर सुनसान जगह ले गया, अपराध किया और उसे जान से मारने की धमकी दी। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ़्तार कर लिया और अपराध में इस्तेमाल हुई मोटरसाइकिल और मोबाइल फ़ोन ज़ब्त कर लिए। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि आरोपी के फ़ोन पर मिले आपत्तिजनक वीडियो से जुड़े सबूत भी रिकॉर्ड पर रखे गए थे।
दूसरे मामले में, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज हेमंत यादव ने त्रिलोक सिंह को NDPS एक्ट की धारा 15(b) के तहत पांच साल की सख़्त सज़ा सुनाई और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना न भरने पर उसे पांच महीने की अतिरिक्त जेल की सज़ा काटनी होगी। यह मामला 6 सितंबर, 2018 का है, जब भुना पुलिस ने सिंह को मारुति कार चलाते हुए रोका था। तलाशी के दौरान, पुलिस को पिछली सीट पर रखे काले प्लास्टिक बैग से 20 किलो पोस्ता भूसा (poppy husk) मिला।
डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी देवेंद्र मित्तल ने बताया कि दोनों मामलों की जांच और मुक़दमा मौखिक, दस्तावेज़ी और अन्य सबूतों के आधार पर चलाया गया, जिसके कारण आरोपी दोषी ठहराए गए।





