हरियाणा

Sirsa: जिला एवं सत्र न्यायालय ने संतनगर केस में सुनाया बड़ा फैसला

Admindelhi1
22 May 2026 12:36 PM IST
Sirsa: जिला एवं सत्र न्यायालय ने संतनगर केस में सुनाया बड़ा फैसला
x

सिरसा: जिला एवं सत्र न्यायालय ने रानियां कस्बे के गांव संतनगर में लखबीर सिंह हत्याकांड के चौथे आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह फैसला गुरुवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुनीष जिंदिया की अदालत ने सुनाया।

मामले के अनुसार, पंजाब के जिला मुक्तसर स्थित थाना लंबी के गांव थिराजवाला निवासी जसबीर सिंह ने 5 दिसंबर 2019 को थाना रानियां में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसका भाई लखबीर सिंह अन्य मजदूरों के साथ गांव संतनगर में पराली एकत्रित करने का कार्य कर रहा था। 4 दिसंबर 2019 को खेत में काम करने वाले कुछ लोगों के साथ कहासुनी हो गई थी। इसी रंजिश के चलते रात के समय खेत में सो रहे लखबीर सिंह की तेजधार हथियारों से हत्या कर दी गई।

जांच के दौरान पुलिस ने महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। मामले में आरोपी सफाक निवासी बिहार को अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। गौरतलब है कि इस मामले में तीन अन्य दोषियों राधेश्याम, शंकर और उमेश को अदालत पहले ही दोषी ठहरा चुकी है।

Next Story