
Fatehabad फतेहाबाद कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज तरुण सिंघल ने मंगलवार को डांगरा गांव में शीशपाल की हत्या के लिए प्रेम सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने IPC की धारा 302 के तहत 10,000 रुपये और IPC की धारा 323 के तहत 1,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
यह घटना 12 जनवरी, 2022 को एक कम्युनिटी चौपाल का ताला खोलने को लेकर हुए विवाद में हुई थी। जब शिकायतकर्ता और मृतक ने मना कर दिया, तो आरोपी कर्मबीर ने प्रेम सिंह और उसके भाइयों को मौके पर बुलाया। प्रेम सिंह ने कथित तौर पर शीशपाल के चेहरे और सिर पर लोहे की रॉड से वार किया, जबकि उसके दूसरे साथियों ने भी उस पर हमला किया। शीशपाल को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां बाद में उसकी मौत हो गई।
यह केस 13 जनवरी, 2022 को टोहाना पुलिस स्टेशन में IPC की धारा 302, 323 और 34 के तहत दर्ज किया गया था। मेडिकल सबूत और चश्मदीद गवाहों के बयान के आधार पर, कोर्ट ने यह नतीजा निकाला कि शीशपाल की मौत हत्या थी और सीधे हमले की वजह से हुई थी। दूसरे आरोपियों को कम सबूत होने की वजह से कम सज़ा दी गई।





