हरियाणा

Sirsa हाईकोर्ट ने अधिकारियों पर अवमानना कार्यवाही शुरू की

Kiran
29 May 2026 10:42 AM IST
Sirsa हाईकोर्ट ने अधिकारियों पर अवमानना कार्यवाही शुरू की
x

हरयाणा Haryana पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने ABPO नीरू रानी को नौकरी से निकालने और रेगुलर न करने से जुड़े एक मामले में कोर्ट के स्टे ऑर्डर का पालन न करने के आरोप में सिरसा जिले के तीन अधिकारियों के खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई शुरू की है। जस्टिस संदीप मौदगिल ने मंगलवार को सिरसा के डिप्टी कमिश्नर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर-कम-डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर और डबवाली के ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर को नोटिस जारी कर उन्हें 29 मई को खुद कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है।

पिटीशनर नीरू रानी के मुताबिक, वह डबवाली में असिस्टेंट ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर (ABPO) के तौर पर कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रही थीं। उन्हें सितंबर 2025 में MGNREGA के कामों की जांच के सिलसिले में नौकरी से निकाल दिया गया था। इसके बाद वह हाई कोर्ट गईं, जिसने 18 सितंबर, 2025 को अंतरिम स्टे ऑर्डर पास किया। ऑर्डर के बाद, एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें 19 सितंबर, 2025 को ड्यूटी पर वापस आने की इजाज़त दी।

पिटीशनर ने कहा कि 11 दिसंबर, 2025 को सुनवाई के बाद एक्सटेंशन लेटर के ज़रिए उनकी सर्विस जारी रखी गई थीं। हालांकि, 20 अप्रैल, 2026 को हुई सुनवाई के दौरान अंतरिम स्टे ऑर्डर लागू रहने के बावजूद, अधिकारियों ने न तो उनका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया और न ही उन्हें सर्विस में बने रहने दिया। उनके वकील, कर्मवीर सिंह बनियाना ने एक कंटेम्प्ट पिटीशन के ज़रिए कोर्ट को बताया कि अधिकारियों ने कोर्ट के अंतरिम निर्देशों का उल्लंघन किया है। 26 मई के अपने ऑर्डर में, जस्टिस मौदगिल ने कहा कि “इस कोर्ट का इरादा साफ़ था” और अधिकारियों से पूछा कि उनके खिलाफ संविधान के आर्टिकल 215 के तहत कंटेम्प्ट की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए।

Next Story