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Sippy murder case: अभियोजन पक्ष के गवाह ने CBI के सिद्धांत का समर्थन किया

Ratna Netam
9 July 2024 2:40 PM IST
Sippy murder case: अभियोजन पक्ष के गवाह ने CBI के सिद्धांत का समर्थन किया
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Chandigarh,चंडीगढ़: सिप्पी सिद्धू हत्याकांड में अभियोजन पक्ष के एक महत्वपूर्ण गवाह जितेन्द्र सिंह Jitendra Singh ने अभियोजन पक्ष के सिद्धांत का समर्थन किया है। अभियोजन पक्ष ने 9 साल पुराने इस मामले में आज सुनवाई शुरू होने पर जितेन्द्र सिंह से मुख्य पूछताछ की। अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि जितेन्द्र कथित अपराध स्थल का प्रत्यक्षदर्शी था। सीबीआई ने कहा कि वह उसे घटनास्थल पर ले गया था और घटनाक्रम की जानकारी दी थी तथा अपराध स्थल की पहचान की थी। उसने आरोपपत्र में दावा किया है कि प्रत्यक्षदर्शी ने 20 सितंबर, 2015 की शाम को सेक्टर 27 के पार्क में कल्याणी सिंह और सिप्पी सिद्धू को देखा था।
सीबीआई ने दावा किया कि प्रत्यक्षदर्शी ने एक अज्ञात व्यक्ति को पार्क में घुसते हुए देखा, जिसने मृतक पर दो गोलियां चलाईं। इसके बाद उसने आरोपी कल्याणी सिंह को मृतक पर दो गोलियां चलाते हुए भी देखा। सीबीआई ने दावा किया कि प्रत्यक्षदर्शी ने आरोपी और अज्ञात व्यक्ति को दो अलग-अलग वाहनों में घटनास्थल से भागते हुए भी देखा। अदालत ने पहले ही आईपीसी और आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। सीबीआई ने दावा किया है कि जितेंद्र चंडीगढ़ के सेक्टर 52 में एसी मैकेनिक के तौर पर काम कर रहा था। वह मोहाली में अपने घर पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के सिलसिले में 18 सितंबर, 2015 से 20 सितंबर, 2015 तक मृतक के संपर्क में था। छह महीने में निपटाएं केस: सीबीआई कोर्ट सीबीआई कोर्ट ने आदेश दिया है कि मामले की रोजाना सुनवाई की जाए और छह महीने के भीतर निपटारा किया जाए। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष को अक्टूबर तक अपनी गवाही पूरी करने का निर्देश दिया है। आरोपी को दिसंबर के दूसरे हफ्ते तक अपना बचाव पूरा करने का निर्देश दिया गया है। केस मैनेजमेंट सुनवाई के अनुसार, इस मामले में अंतिम दलीलों का शेड्यूल दिसंबर के तीसरे हफ्ते तक आगे बढ़ाया जाएगा और उसके बाद फैसला सुनाया जाएगा।
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