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Chandigarh,चंडीगढ़: सीबीआई ने राष्ट्रीय स्तर के शूटर और अधिवक्ता सुखमनप्रीत सिंह सिद्धू की हत्या के मामले में आरोपी कल्याणी सिंह को अभियोजन पक्ष के गवाह के मोबाइल फोन का कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) मुहैया कराया है। हालांकि, आरोपी के वकील ने अदालत को बताया कि जांच एजेंसी ने गवाह के फोन के टावर लोकेशन मुहैया नहीं कराए हैं। कल्याणी ने सीबीआई अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर कर जांच के दौरान सीबीआई या चंडीगढ़ पुलिस द्वारा गवाह के नाम पर लिए गए किसी अन्य मोबाइल/सिम का कॉल डिटेल रिकॉर्ड मांगा था। उन्होंने कहा कि गवाह के बयान दर्ज करने के लिए मामला इस अदालत के समक्ष लंबित है। आवेदन में उन्होंने कहा कि 1 फरवरी, 2019 को आईओ/सीबीआई द्वारा सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए गवाह के बयान से पता चला है कि गवाह को 18-21 सितंबर, 2015 की अवधि के लिए उसके मोबाइल नंबर की सीडीआर दिखाई गई थी। बयान में पुन: प्रस्तुत किए गए कॉल के चार्ट से यह भी पता चलता है कि 20 सितंबर, 2015 को किए गए या प्राप्त किए गए नंबर से संबंधित कुछ कॉल गायब हैं और 18 सितंबर, 2015 की कॉल डिटेल भी गायब है। उक्त मोबाइल नंबर द्वारा उपयोग किया जा रहा टावर, जो सीडीआर का हिस्सा है, भी पुन: प्रस्तुत नहीं किया गया है।
आज सुनवाई के दौरान, आरोपी के वकील ने कहा कि गवाह ने बयान में दावा किया था कि 20 सितंबर, 2015 को जब वह पीड़िता से मिलने पार्क पहुंचा तो उसके पास फोन नहीं था। उन्होंने आपत्ति जताते हुए कहा कि सीडीआर का टावर लोकेशन, जिसकी आरोपी ने विशेष रूप से मांग की थी, उसे उपलब्ध नहीं कराया गया। सीबीआई ने दावा किया कि गवाह अपराध स्थल पर मौजूद था। प्रत्यक्षदर्शी ने सीबीआई को घटनास्थल पर ले जाकर घटनाक्रम की जानकारी दी और अपराध स्थल की पहचान की। सीबीआई कोर्ट ने कल्याणी सिंह के खिलाफ हत्या के आरोप तय किए थे। उसे 15 जून 2022 को गिरफ्तार किया गया था, इस आरोप में कि उसने 20 सितंबर 2015 की रात को सेक्टर 27 के एक पार्क में सिप्पी सिद्धू की हत्या की थी।
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Payal
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