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Haryana हरियाणा : हरियाणा के स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन (SIC) ने हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट के बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के स्टेट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर (SPIO) और फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी (FAA) को RTI एक्ट के तहत मांगी गई जानकारी न देने और पहली अपील पर ठीक से सुनवाई न करने के लिए नोटिस जारी किया है। कमीशन ने दोनों अधिकारियों को 9 फरवरी, 2026 को अपने सामने पेश होने का निर्देश दिया है।
हरियाणा सूचना अधिकार मंच के स्टेट कोऑर्डिनेटर और RTI एक्टिविस्ट सुभाष ने 30 जनवरी, 2025 को लेबर डिपार्टमेंट में एक एप्लीकेशन फाइल की थी, जिसमें वर्कर्स वेलफेयर के लिए जमा किए गए लेबर सेस और वर्कर्स रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स के बारे में नौ पॉइंट्स पर जानकारी मांगी गई थी। उन्होंने बताया कि लेबर डिपार्टमेंट ने 6 फरवरी, 2025 को RTI एप्लीकेशन बोर्ड के स्टेट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को फॉरवर्ड करते हुए उनसे जानकारी देने को कहा था।
लेकिन, चार महीने बीत जाने के बाद भी कोई जानकारी नहीं दी गई। सुभाष ने कहा कि इसके बाद 30 अप्रैल, 2025 को पहली अपील फाइल की गई, लेकिन पहली अपील अथॉरिटी ने तय समय में न तो सुनवाई की और न ही कोई ऑर्डर जारी किया। उन्होंने 30 जून, 2025 को SIC के सामने दूसरी अपील फाइल की, जिसमें ज़िम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने और मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने की रिक्वेस्ट की।
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