हरियाणा

नाबालिग से बलात्कार के आरोप में दुकानदार को 20 साल की सज़ा

Triveni
23 Aug 2023 9:24 AM GMT
नाबालिग से बलात्कार के आरोप में दुकानदार को 20 साल की सज़ा
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कम उम्र के बच्चों पर यौन उत्पीड़न के मामलों में वृद्धि न केवल पीड़ितों की शारीरिक स्वायत्तता और आत्म-सम्मान पर बल्कि देश के भविष्य पर भी हमला है। ऐसे क्रूर और कामुक कृत्यों से सख्ती से निपटने की जरूरत है।
विशेष फास्ट-ट्रैक कोर्ट की न्यायाधीश स्वाति सहगल ने दो साल पहले उसके खिलाफ दर्ज बलात्कार और POCSO मामले में 53 वर्षीय दुकानदार को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए यह बात कही।
अदालत ने दोषी पर 60,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसके तीन बच्चे हैं।
2021 में नाबालिग लड़की की मां की शिकायत पर आईपीसी की धारा 342, 363, 366, 376-एबी और POCSO अधिनियम की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया गया था। उसने पुलिस को बताया कि आरोपी ने उसकी 11 वर्षीय बेटी के साथ छेड़छाड़ की। बेटी जब कुछ सामान खरीदने के लिए उसकी दुकान पर गई।
पुलिस ने जांच के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। अदालत ने प्रथम दृष्टया मामला पाते हुए आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए, जिस पर आरोपी ने खुद को निर्दोष बताया और मुकदमा चलाने का दावा किया।
मुकदमे के दौरान पीड़िता की मां की मृत्यु हो गई। आरोपी के वकील ने कहा कि उसे मामले में झूठा फंसाया गया है। हालाँकि, सरकारी वकील ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने मामले को संदेह की छाया से परे साबित कर दिया है।
दलीलें सुनने के बाद अदालत ने यह कहते हुए आरोपी को दोषी करार दिया कि सुनवाई के दौरान पीड़िता का बयान लगातार जारी रहा, जिससे अदालत पर भरोसा कायम हुआ।
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