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Chandigarh,चंडीगढ़: साकेतरी में 26 वर्षीय युवक की जघन्य हत्या के सात साल बाद वेद प्रकाश सिरोही की सत्र अदालत ने मामले में सात लोगों को दोषी ठहराया है। दोषी ठहराए गए लोगों में पंचकूला निवासी त्रिलोक सिंह, मनमीत वड़ैच, चंडीगढ़ निवासी विशाल सैनी, मोहाली निवासी हरमनप्रीत सिंह, तलविंदर सिंह, मनजोत सिंह और जशनप्रीत सिंह शामिल हैं। घटना के समय दोषियों की उम्र 20 से 24 साल के बीच थी। घटना 13 मार्च, 2017 को होली के दिन हुई थी। पुलिस को एक झगड़े के बारे में सूचना मिली थी, जिसमें करीब 10 लोगों ने साकेतरी गांव निवासी पीड़ित वरिंदर पर हमला कर उसका अपहरण कर लिया था। पीड़ित को एक कार में ले जाया गया था, जिसमें उसके शरीर के कुछ हिस्से कार से बाहर लटके हुए थे। बाद में पीड़ित को चंडीगढ़ रोड पर फेंक दिया गया।
उसे पीजीआई ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, घटना से एक साल पहले, दोषियों में से एक मनमीत का वरिंदर के चचेरे भाई अवतार सिंह के साथ झगड़ा हुआ था। इस संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बाद में, दोनों पक्षों ने समझौता कर लिया था। हत्या के दिन, मनमीत ने अवतार को फोन किया और उसे और उसके परिवार के सदस्यों को मारने की धमकी दी। वरिंदर के एक रिश्तेदार जय सिंह ने अदालत को बताया कि दो युवक दो गाड़ियों में आए और वरिंदर को जबरन अपने साथ ले गए। उनका पीछा करते हुए, उन्होंने देखा कि उनमें से एक कार बस को टक्कर मारती हुई सुखना झील की ओर तेजी से जा रही थी। बाद में उन्होंने वरिंदर का बुरी तरह कुचला हुआ शव बरामद किया। मृतक की मेडिकल रिपोर्ट से पता चला कि पीड़ित के चेहरे, सिर, दाहिने हाथ, पेट, पैर, घुटनों और छाती पर गहरी खरोंचें थीं, जो किसी कठोर सतह से रगड़ने के कारण हुई थीं।
सेक्टर 26 स्थित क्राइम ब्रांच के प्रभारी इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह ने अदालत में बताया कि घटनास्थल से क्राइम टीम ने एक अलग हुआ दांत, खून से सने कपड़े, सड़क पर फैले खून के नमूने और अन्य सामान उठाया है। सरकारी वकील आकाश तंवर ने बताया कि डीएनए रिपोर्ट से पता चला है कि घटनास्थल से उठाए गए खून के नमूने मनमीत उर्फ मोंटी के कब्जे से बरामद कार के सीट कवर, फेंडर और टायरों पर लगे खून से मेल खाते हैं। इसके बाद अदालत ने सातों आरोपियों को अपहरण, दंगा और हत्या का दोषी ठहराया। अदालत ने मनमीत वड़ैच, त्रिलोक सिंह, विशाल सैनी और तलविंदर सिंह पर अपने-अपने सेलफोन के सिम कार्ड नष्ट करके सबूतों को गायब करने का भी आरोप लगाया। अदालत 12 दिसंबर को सजा सुनाएगी।
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Payal
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