हरियाणा

सत्र अदालत ने 1997 के रोहतक विस्फोट मामले में अब्दुल करीम टुंडा को बरी कर दिया

Shiddhant Shriwas
18 Feb 2023 4:11 AM GMT
सत्र अदालत ने 1997 के रोहतक विस्फोट मामले में अब्दुल करीम टुंडा को बरी कर दिया
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सत्र अदालत ने 1997 के रोहतक विस्फोट मामले
रोहतक: हरियाणा के रोहतक की एक सत्र अदालत ने दाऊद इब्राहिम के करीबी माने जाने वाले अब्दुल करीम टुंडा को 1997 के रोहतक दोहरे बम विस्फोट मामले में साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजकुमार यादव की अदालत ने फैसला सुनाया।
अजमेर सेंट्रल जेल में बंद टुंडा को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया।
वह 1996 के सोनीपत बम ब्लास्ट मामले में राजस्थान की अजमेर सेंट्रल जेल में बंद है। वह इस मामले में दोषी है और आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। हालांकि टुंडा को 1997 के पानीपत बम ब्लास्ट में बरी कर दिया गया था।
"उनके खिलाफ दो मामले थे। कोर्ट ने दोनों में उन्हें बरी कर दिया। पुलिस उन पर लगाए गए एक भी आरोप को साबित नहीं कर पाई। ये विस्फोट 1997 में हुए थे, "अब्दुल करीम टुंडा के वकील विनीत वर्मा ने कहा।
1997 में पहला धमाका सब्जी मंडी में और दूसरा किला रोड लाल मस्जिद में हुआ था, जिसमें सात-आठ लोग घायल हुए थे.
2013 में नेपाल सीमा से गिरफ्तार टुंडा को रोहतक पुलिस ने दिल्ली पुलिस से पेशी वारंट पर लिया था और तभी से मामले की सुनवाई अदालत में चल रही थी.
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