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हरियाणा | हिसार की अतिरिक्त सेशन जज की अदालत आज दहेज हत्या के मामले में फैसला सुनाएगी। सैनियान मोहल्ला की रहने वाली नीतू की हत्या में अदालत उसके पति कुलदीप, ससुर राधेश्याम और सास श्यामा देवी को दोषी करार दे चुकी है।
शहर थाने में 28 मार्च 2019 को यूपी के कन्नौज वासी बिमलेश की शिकायत पर दहेज हत्या का केस दर्ज हुआ था। बिमलेश ने बताया था कि वह गुरुग्राम में प्राइवेट नौकरी करता है। 27 अप्रैल 2018 को उसकी चचेरी बहन नीतू की शादी यूपी के जिला मैनपुरी के गांव खजुरिया निवासी कुलदीप के साथ हुई थी।
मौत के बाद बिना बताए अंतिम संस्कार
कुलदीप का परिवार 16-17 साल से हिसार के सैनियान मोहल्ला में रह रहा है। बहन नीतू को ससुराल वाले दहेज के लिए परेशान करते थे। बहन ने घर फोन करके कहा था कि उसे यहां से ले जाओ नहीं तो ससुराल वाले मार देंगे। बहनोई कुलदीप ने बताया था कि नीतू अस्पताल में दाखिल है। जब वे अस्पताल पहुंचे तो पता चला कि वह मर चुकी है। जिसका चोरी छिपे बिना पोस्टमार्टम करवाए, बस अड्ड के पास श्मशान घाट में अंतिम संस्कार करने वाले हैं।
पुलिस को सूचना देकर श्मशान घाट पहुंचे तो कुलदीप व उसका पिता राधेश्याम वहां से भाग गए। नीतू के गले पर चोट के निशान मिले थे। पुलिस ने श्मशान घाट में पहुंचकर शव कब्जे में लिया था।
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Harrison
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