चंडीगढ़। हरियाणा की एक फास्ट ट्रैक अदालत ने बुधवार को स्वयंभू बाबा जलेबी बाबा उर्फ बिल्लू राम को करीब 100 महिलाओं का यौन शोषण करने के आरोप में 14 साल कैद की सजा सुनाई.
फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश बलवंत सिंह ने 5 जनवरी को बिल्लू राम को दोषी ठहराया था और आज सजा सुनाई गई। फतेहाबाद जिला अदालत-सह-फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी पर 35,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, जुलाई 2018 में जलेबी बाबा पर आईपीसी और POCSP अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था, जब उनके एक परिचित ने आरोप लगाया था कि बाबा ने एक मंदिर के अंदर उसके साथ बलात्कार किया था।
स्वयंभू तांत्रिक महिलाओं का बलात्कार करने के लिए उन्हें नशीला पदार्थ देता था और वह वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी देकर अपने पीड़ितों को पैसे के लिए ब्लैकमेल करने के लिए वीडियो भी बनाता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुलिस ने अपनी जांच के दौरान ऐसी 120 क्लिप बरामद की हैं।