हरियाणा

सुप्रीम कोर्ट ने अपील में ज़मानत पर रिहा आरोपियों की रेगुलर पेशी पर रोक लगाई

Subhi
20 Jan 2026 7:18 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने अपील में ज़मानत पर रिहा आरोपियों की रेगुलर पेशी पर रोक लगाई
x

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा में अपील की सुनवाई के दौरान आरोपी को रेगुलर कोर्ट में पेश होने के लिए कहने की प्रैक्टिस खत्म कर दी है। यह तब लागू होता है जब उनकी सज़ा पहले ही सस्पेंड हो चुकी हो और वे बेल पर हों।

जस्टिस अरविंद कुमार और प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने इस महीने की शुरुआत में फैसला सुनाया: “आरोपी को अपीलेट या रिविज़नल कोर्ट में पेश होने का निर्देश देने की ज़रूरत नहीं है, खासकर सज़ा सस्पेंड करने और बेल देने के बाद।

Next Story