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Chandigarh,चंडीगढ़: 2017 में होली के दिन पंचकूला-चंडीगढ़ रोड पर साकेतड़ी निवासी को घसीटकर हत्या करने के दोषी सातों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। वेद प्रकाश सिरोही की सत्र अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा, "सभी दोषियों के गैरकानूनी रूप से एकत्रित होने और घातक हथियारों से लैस होने, दंगा करने और शिकायतकर्ता के घर में जबरन घुसने, वीरेंद्र सिंह का अपहरण करने और उसकी हत्या करने का सबूत मिला है।" अदालत ने कहा कि मनमीत वड़ैच, हरमनप्रीत सिंह और जशनप्रीत के बारे में यह भी साबित हो चुका है कि उन्होंने शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अपने पास एक-एक तलवार रखी थी, साथ ही कहा कि वे सजा के मामले में किसी भी तरह की नरमी के हकदार नहीं हैं।
अदालत ने शस्त्र अधिनियम के तहत दोषी मनमीत, हरमनप्रीत और जशनप्रीत को तीन साल के कठोर कारावास और 5,000 रुपये के जुर्माने की भी घोषणा की, जबकि एक साल के कठोर कारावास और 5,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। सबूतों को गायब करने के दोषी मनमीत, त्रिलोक, विशाल और तलविंदर को 1,000 रुपये का मुआवज़ा दिया गया। पूर्व पार्षद के बेटे मनमीत और पंचकूला के तिरलोक, चंडीगढ़ के विशाल और पंजाब के हरमनप्रीत, तलविंदर, मनजोत और जशनप्रीत सभी की उम्र हत्या के समय 20 से 24 साल के बीच थी। पीड़ित के साथ उनकी दुश्मनी घटना से एक साल पहले से चली आ रही थी।
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Payal
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