
x
Rohtak रोहतक गुरुवार को अतिरिक्त ज़िला और सत्र न्यायाधीश कपिल राठी की स्थानीय अदालत ने मेहम से INLD के दो बार विधायक रहे बलबीर सिंह उर्फ बाली पहलवान और मोखरा गाँव के छह अन्य लोगों को 15 साल पुराने हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए कठोर आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। अदालत ने बाली पर कुल 1 लाख रुपये से ज़्यादा का जुर्माना भी लगाया, जबकि अन्य दोषियों पर अलग-अलग राशि का जुर्माना लगाया गया। पीड़ित परिवार के वकील तेजवीर अहलावत ने बताया कि सज़ा धारा 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास), 323 (जानबूझकर चोट पहुँचाना), 148 (घातक हथियार के साथ दंगा करना) और आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत सुनाई गई।
उन्होंने कहा, "इससे पहले, सज़ा की अवधि पर बहस के दौरान बाली पहलवान ने नरमी बरतने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि वह दिल के मरीज़ हैं, उनकी सर्जरी हो चुकी है और उन्हें मेडिकल देखभाल की ज़रूरत है। हालाँकि, अदालत ने उनकी अपील खारिज कर दी। अदालत ने इस मामले को 'दुर्लभतम मामलों' (rarest of rare) की श्रेणी में नहीं माना और इसलिए उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई।" अहलावत ने बताया कि कुल मुआवज़े में से 2 लाख रुपये पीड़ित विष्णु के परिवार को दिए जाएँगे, जबकि मामले में घायल हुए लोगों को 50-50 हज़ार रुपये दिए जाएँगे।
यह मामला मई 2011 का है, जब कलानौर अनाज मंडी में दो गुटों के बीच झड़प हुई थी। हिंसा के दौरान निगाना गाँव के विष्णु राम को गोली लगी थी और बाद में उनकी मौत हो गई थी। झड़प में कई अन्य लोग भी घायल हुए थे। सूत्रों ने बताया, "विष्णु राम के रिश्तेदार की शिकायत पर पुलिस ने IPC की विभिन्न धाराओं और आर्म्स एक्ट के प्रावधानों के तहत बाली पहलवान समेत 19 लोगों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की थी। 19 आरोपियों में से सात को अब दोषी ठहराया गया है। लंबे समय तक चले मुक़दमे के दौरान कुछ आरोपियों की मौत हो गई, जबकि अन्य को अदालत ने बरी कर दिया।"
यह मामला तब पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया था जब पुलिस ने बाली पहलवान को गिरफ़्तार करने की कोशिश की, लेकिन उनके पैतृक गाँव में हथियारों से लैस समर्थकों ने पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया और गाँव में उनके बड़ी संख्या में समर्थक जमा हो गए। सूत्रों ने आगे बताया, "बाली पहलवान ने बाद में 2011 में रोहतक रेंज के तत्कालीन IGP वी. कामराज के सामने सरेंडर कर दिया। ज़मानत मिलने से पहले वह कई साल तक जेल में रहा।"
Next Story





