दुकानों पर मालिकाना हक लेने के लिए रोहतक नगर निगम का पोर्टल दोबारा खुला
रोहतक निगम न्यूज़: नगर निगम की दुकानों पर मालिकाना हक देने के लिए पोर्टल दोबारा खुल गया है। दुकानदारों ने अभी तक स्वामित्व योजना के तहत आवेदन नहीं किया था वो अब कर सकते हैं। इस बार पोर्टन तीन महीने के लिए खोला गया है। एक जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक मालिकाना हक लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। बता दें कि पहले आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 मई थी। इसके बाद पोर्टल बंद कर दिया गया था। लेकिन बहुत से दुकानदार आवेदन नहीं कर पाए थे। लगातार मांग उठाई जा रही थी कि पोर्टल दोबारा खोला जाए। सरकार ने दुकानदारों की मांगों को देखते हुए पोर्टल खोल दिया है। इससे दुकानदारों को राहत मिलेगी। आवेदन करने के लिए नियम पहले की तरह ही रहेंगे। मालिकाना हक लेने के लिए जो दस्तावेज चाहिए वे जमा करवाने होंगे। यह मालिकाना हक उन दुकानदारों को दिया जा रहा है जो नगर निगम की दुकानों में 20 साल या इससे ज्यादा किराएदार हैं या लीज व तहबाजारी के तहत उन पर दुकानें हैं।
574 में से 295 आवेदन: सरकार के आदेशों के बाद नगर निगम ने सर्वे करवाया तो सामने आया कि रोहतक में 574 ऐसे दुकानदार हैं जो 20 साल या इससे ज्सादा समय से नगर निगम की दुकानों में हैं। स्वामित्व योजना के तहत पिछले साल 1 जुलाई को पोर्टल खोला गया। इस साल मई तक कुल 295 दुकानदारों ने आवेदन किया। सभी दुकानों की लंबाई, चौड़ाई सहित अन्य जरूरी कार्रवाई भी की जा चुकी है।
टैक्स जमा करवाया: पहले जिन दुकानदारों से आवेदन किया था, उन्हें ऑलोटी की स्लिप, लास्ट एफिडेविट, बिजली का बिल, दुकान का नक्शा सहित अन्य दस्तावेज जो निगम ने मांगे थे सभी ऑनलाइन ही जमा करवाने थे। दुकानदारों की नई प्रापर्टी आईडी भी बनाई गई और बकाया टैक्स भी दुकानदारों ने जमा करवाया।
सबसे महंगा किला रोड: सरकार की ओर से मालिकाना हक देने के लिए कलेक्टर रेट भी तय किए हैं। किला रोड पर सबसे महंगी 1 लाख 32 हजार रुपये कलेक्टर रेट के हिसाब से दुकान मिलेगी। इसके बाद सिविल रोड का नंबर आता है, यहां कलेक्टर रेट 1 लाख रुपये है। रेलवे रोड पर कम नहीं यहां का कलेक्टर रेट 90 हजार रुपये रखा गया है।
आवेदन में जल्दबाजी न करें: आवेदन की अंतिम तिथि पहले 31 मई थी, जिसको अब हरियाणा सरकार द्वारा नगर निकाय की दुकान/घरों की बिक्रि नीति खंड 5 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वामित्व योजना की समयावधि 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। दुकानदारों, नगर निगम के किराएदारों द्वारा मालिकाना हक लेने के लिए 30 सितंबर तक मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवेदन करते समय जल्दबाजी न करें, बल्कि दुकान की मलकियत सम्बंधित सभी दस्तावेज एकत्रित करने के बाद ही अपने नजदीकी सीएससी से आवेदन करें। आवेदन करने के लिए परिवार पहचान पत्र जरूर है