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Haryana हरियाणा : पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल की अनुशासन समिति ने जिला बार एसोसिएशन, रोहतक के निवर्तमान अध्यक्ष अरविंद सिंह श्योराण का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। यह लाइसेंस वकीलों की राज्यव्यापी हड़ताल में उनकी भूमिका के कारण निलंबित किया गया है। समिति ने 11 मार्च को सुनवाई निर्धारित की है, जिसमें उन्हें अपने जवाब के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। समिति ने इस मामले में जिला बार एसोसिएशन, रोहतक के निवर्तमान उपाध्यक्ष और महासचिव को भी नोटिस जारी किया है।
निलंबन पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में एक सिविल रिट याचिका के बाद किया गया है, जिसमें बार एसोसिएशन के उस प्रस्ताव को चुनौती दी गई है, जिसमें हड़ताल के आह्वान के बावजूद अदालत में उपस्थित होने के लिए बहादुरगढ़ के एक वकील पर 11,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। उच्च न्यायालय ने मामले को गंभीरता से लिया, जिसके बाद बार काउंसिल ने एक विशेष समिति का गठन किया। समिति ने श्योराण को दोषी पाया और उन्हें अध्यक्ष पद से हटाने की संस्तुति की, जिसके परिणामस्वरूप अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 35 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई।
बार काउंसिल ने कहा कि श्योराण न केवल अपनी गलती स्वीकार करने में विफल रहे, बल्कि हड़ताल को उचित ठहराते रहे, जो 3 सितंबर से 27 सितंबर, 2024 तक चली। इसने यह भी देखा कि उन्होंने समिति के समक्ष पेश होने से परहेज किया और इसके बजाय अन्य बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों और वर्तमान बार काउंसिल के अध्यक्ष के खिलाफ आरोप लगाए। कोई संतोषजनक जवाब न मिलने पर समिति ने उनका लाइसेंस निलंबित कर दिया और रोहतक बार के अन्य अधिकारियों से टिप्पणी मांगी। अपने कार्यों का बचाव करते हुए श्योराण ने कहा, "हड़ताल का आह्वान अधिवक्ता बिरादरी के लाभ के लिए किया गया था, न कि व्यक्तिगत हित के लिए। अगर अधिवक्ता की आवाज उठाना अपराध है, तो मैं ऐसा करने का दोषी हूं।" समिति अन्य बार अधिकारियों के जवाबों की समीक्षा करने के बाद आगे की सुनवाई करेगी।
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