Rohtak , रोहतक : हिसार की एक स्थानीय अदालत ने गुरुवार को जिले के रोशन खेड़ा गांव में आठ साल पहले एक व्यक्ति की हत्या के मामले में आठ लोगों को दोषी करार दिया। दोषी पाए गए लोगों में सोनू, वीरेंद्र, बेधक, अजमेर, नितिन, करमबीर, कुलबीर और समुंदर शामिल हैं। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गगनदीप मित्तल शुक्रवार को सजा सुनाएंगे। हिसार पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि बलजीत की हत्या और उसके परिवार के सदस्यों को घायल करने के आरोप में 27 जुलाई 2016 को नारनौंद थाने में आठ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। प्रवक्ता ने बताया, "मृतक के भाई वजीर ने आठ लोगों के खिलाफ उसके भाई बलजीत के घर में घुसकर उस पर और उसके परिवार के सदस्यों पर धारदार हथियारों से हमला करने की शिकायत दर्ज कराई थी। आठ लोगों पर दंगा, घर में घुसकर मारपीट, हत्या और अन्य अपराधों के लिए मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों को दोषी पाया गया और शुक्रवार को उनकी सजा सुनाई जाएगी।"