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जनता से रिश्ता वेबडेस्क। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुखप्रीत सिंह की फास्ट ट्रैक अदालत ने आज जिले के समालखा के एक गांव में 5 साल की बच्ची का यौन शोषण करने के आरोप में 74 वर्षीय एक व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास (आरआई) की सजा सुनाई।
दोषी की पहचान दया चंद के रूप में हुई है, जो घटना के वक्त 69 साल के थे।
अदालत ने उन पर 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने का भुगतान न करने की स्थिति में, चंद को आगे तीन साल के आरआई से गुजरना होगा।
घटना 14 जुलाई 2019 की बताई गई है। मृतक के पिता ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि उसकी बेटी घर के अंदर खेल रही थी, जबकि उसकी पत्नी घर के बाहर बर्तन धो रही थी, जब यह घटना हुई।
समालखा पुलिस ने आईपीसी की धारा 452, 376 (ए, बी), 376 2 (एन) और पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया है।
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