हरियाणा

Rewari आदेशों की अवहेलना करने पर डहीना गांव का सरपंच निलंबित

Mohammed Raziq
14 Jun 2025 1:52 PM IST
Rewari आदेशों की अवहेलना करने पर डहीना गांव का सरपंच निलंबित
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हरियाणा Haryana : उपायुक्त अभिषेक मीना ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 51(1)(ए) के तहत डहीना ब्लॉक की डहीना ग्राम पंचायत की महिला सरपंच पिंकी को निलंबित कर दिया है। सरपंच पर आरोप है कि उन्होंने डहीना के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी के बार-बार निर्देश के बावजूद अपने रास्ते से ईंटें और मलबा नहीं हटाया। उन्होंने कथित तौर पर उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की, भूमि मालिकों की सहमति के बिना और पंचायत के पक्ष में उचित पंजीकरण के बिना पंचायत के फंड का उपयोग करके निजी भूमि पर टाइलें बिछाईं। आदेशों में कहा गया है, "ये कार्य सरकारी नियमों का उल्लंघन, कर्तव्य की उपेक्षा और आधिकारिक पद का दुरुपयोग हैं।" उपायुक्त ने पिंकी को ग्राम पंचायत की किसी भी बैठक में भाग नहीं लेने और अपने कब्जे में सभी प्रभार और संपत्ति तुरंत पंचायत के किसी सदस्य को सौंपने का निर्देश दिया।
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