हरियाणा

Rewari नाबालिग के अपहरण और रेप के आरोप में शख्स को 20 साल की सजा

Kiran
23 Jan 2026 11:10 AM IST
Rewari नाबालिग के अपहरण और रेप के आरोप में शख्स को 20 साल की सजा
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Kamalpur कमालपुर : रेवाड़ी की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज जस्टिस लोकेश गुप्ता ने बोडिया कमालपुर गांव के रहने वाले संदीप कुमार को एक नाबालिग लड़की को किडनैप करने और रेप करने का दोषी ठहराया और उसे 20 साल जेल की सज़ा सुनाई। दोषी पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न देने पर उसकी सज़ा में 20 महीने और जोड़ दिए जाएंगे।

जिले के एक निवासी ने पुलिस को बताया था कि उसकी 16 साल की बेटी, जो क्लास XI की छात्रा है, 11 सितंबर, 2021 को घर से लापता हो गई थी। पुलिस ने खोल पुलिस स्टेशन में किडनैपिंग का मामला दर्ज किया और जांच के दौरान पीड़िता को ढूंढ लिया गया।

नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया कि संदीप कुमार और उसके दो दोस्त प्रमोद और इंद्रजीत ने उसे बहला-फुसलाकर और शराब जैसा नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ रेप किया। लड़की का बयान दर्ज करने के बाद, पुलिस ने POCSO एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

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