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एचएसवीपी को तुरंत और तीन दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) भेजनी होगी
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) से संबंधित करोड़ों रुपये के कथित भूमि घोटाले पर कड़ा संज्ञान लेते हुए, एचएसवीपी के मुख्य प्रशासक ने प्रशासक, रोहतक और संपदा अधिकारी, पानीपत को भूमि का स्वामित्व बहाल करने का निर्देश दिया है। एचएसवीपी को तुरंत और तीन दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) भेजनी होगी।
सेक्टर 6 में एचएसवीपी की अधिग्रहीत जमीन कथित तौर पर फर्जी दस्तावेज बनाकर निजी व्यक्तियों को बेच दी गई थी। एचएसवीपी के मुख्य प्रशासक अजीत बालाजी जोशी ने भूमि अधिग्रहण अधिकारी (एलएओ), रोहतक और ईओ, पानीपत को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि हरियाणा राज्य द्वारा अधिग्रहित और एचएसवीपी को सौंपी गई भूमि के संबंध में कोई एनओसी जारी न की जाए। पानीपत के सेक्टर 6 में पड़ने वाले तरफ इंसार गांव के खसरा नंबर 720 में।
इसके अलावा, मुख्य प्रशासक ने एचएसवीपी के सभी प्रशासकों, एलएओ और ईओ को राज्य के ऐसे सभी मामलों की रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर एचएसवीपी मुख्यालय और शहरी संपदा महानिदेशक को भेजने का निर्देश दिया।
पूर्व जिला परिषद सदस्य जोगेंद्र स्वामी ने सेक्टर 6 में एचएसवीपी की अधिग्रहीत जमीन को निजी व्यक्तियों को बेचने के घोटाले के संबंध में एचएसवीपी के संपदा अधिकारी (ईओ) को शिकायत दर्ज कराई थी।
उन्होंने कहा कि खसरा नंबर 720 में कुल जमीन 7 बीघा-19 बिस्वा थी, जिसे एचएसवीपी ने सेक्टर विकसित करने के लिए अधिग्रहित किया था। अभिलेखों के अनुसार केवल 12 बिस्वा भूमि ही शेष रह गई थी। लेकिन भू-माफिया ने सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से एचएसवीपी की जमीन बेच दी और कथित तौर पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन का म्यूटेशन भी करा लिया.
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Triveni
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