हरियाणा

Chandigarh Club के अध्यक्ष के खिलाफ झूठे बयान हटाएं, कोर्ट ने आदेश दिया

Payal
16 Nov 2024 1:17 PM GMT
Chandigarh Club के अध्यक्ष के खिलाफ झूठे बयान हटाएं, कोर्ट ने आदेश दिया
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Chandigarh,चंडीगढ़: समाज में प्रतिष्ठा एक महत्वपूर्ण कारक है और निराधार सामग्री से इसे नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, अजय सिविल जज सीनियर डिवीजन ने चंडीगढ़ के सेक्टर 36 निवासी कवलजीत सिंह वालिया को चंडीगढ़ क्लब के अध्यक्ष संदीप साहनी के खिलाफ अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मानहानिकारक, झूठे, असत्यापित और अप्रमाणित बयान जारी करने से सिविल मुकदमे के अंतिम फैसले तक रोक लगाते हुए यह टिप्पणी की। अदालत ने संदीप साहनी द्वारा वकील सुनील टोनी के माध्यम से वालिया के खिलाफ दायर मुकदमे पर यह आदेश पारित किया। अदालत ने आदेश की तारीख से तीन दिनों के भीतर असत्यापित, अप्रमाणित और मानहानिकारक बयानों/सामग्री को हटाने का भी निर्देश दिया। साहनी ने अदालत के समक्ष प्रतिवादी को अपने
सोशल मीडिया अकाउंट के साथ-साथ समाचार पत्र
और अन्य प्रिंट मीडिया में मानहानिकारक और असत्यापित बयानों को प्रकाशित और प्रसारित करने से रोकने के लिए प्रार्थना की। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से मानहानिकारक बयानों को हटाने के निर्देश देने का भी अनुरोध किया क्योंकि इससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है।
साहनी के वकील ने कहा कि वह कई वर्षों से चंडीगढ़ क्लब Chandigarh Club के अध्यक्ष हैं और प्रतिवादी ने जानबूझकर चुनाव की घोषणा के समय सामग्री प्रसारित और प्रकाशित की ताकि क्लब के सदस्यों की नजर में उनकी छवि खराब हो सके। दूसरी ओर वालिया ने अपने जवाब में कहा कि साहनी और अन्य लोग न्यायालय के न्यायिक आदेश का दुरुपयोग कर रहे हैं क्योंकि क्लब के चुनाव 16 नवंबर, 2024 को होने हैं और पारदर्शिता के उद्देश्य से चुनी जाने वाली एक ईमानदार टीम के उद्देश्य को विफल कर रहे हैं। वालिया ने न्यायालय के समक्ष प्रार्थना की कि आवेदन के साथ वर्तमान मुकदमा खारिज किया जाए। बहसों की सुनवाई के बाद न्यायालय ने विनय कुमार सक्सेना बनाम आम आदमी पार्टी मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर भरोसा करते हुए कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार एक अप्रतिबंधित अधिकार नहीं है जिसकी आड़ में किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए अपमानजनक बयान दिए जा सकते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को व्यक्ति की प्रतिष्ठा के अधिकार के साथ संतुलित किया जाना चाहिए, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार का मूल तत्व माना गया है।
अदालत ने कहा कि स्थापित कानून के मद्देनजर, यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रतिष्ठा समाज में एक महत्वपूर्ण कारक है और इसे निराधार सामग्री द्वारा नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, कलंकित/बदनाम नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि साहनी चंडीगढ़ क्लब के अध्यक्ष हैं और उन्हें अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। चर्चा के आलोक में, आवेदन को केवल प्रतिवादी संख्या 1 (वालिया) के रूप में स्वीकार किया गया। तदनुसार, वालिया को वर्तमान मुकदमे के लंबित रहने के दौरान अपने सोशल मीडिया अकाउंट जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के साथ-साथ समाचार पत्र और अन्य प्रिंट मीडिया पर मानहानिकारक, झूठे, असत्यापित, अप्रमाणित और निराधार बयानों को प्रकाशित और प्रसारित करने से रोका जाता है। इसके अलावा उन्हें आदेश की तारीख से तीन दिनों के भीतर अपने सोशल मीडिया खातों से असत्यापित, अप्रमाणिक और मानहानिकारक बयान/सामग्री हटाने का भी निर्देश दिया गया है।
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