रि-अपीयर की परीक्षा 29 सितम्बर से 17 अक्टूबर तक होगी संचालित
हरयाणा एजुकेशनल न्यूज़: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा सेकेण्डरी/सीनियर सेकेण्डरी (शैक्षिक/मुक्त विद्यालय) पूर्ण विषय/आंशिक अंक सुधार/ अतिरिक्त विषय व रि-अपीयर परीक्षा सितम्बर-2022 हेतु प्रवेश-पत्र (एडमिट कार्ड) 21 सितम्बर, 2022 से बोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट www.bseh.org.in पर उपलब्ध हैं। बोर्ड अध्यक्ष प्रो. डॉ. जगबीर सिंह व सचिव कृष्ण कुमार ने प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि सेकेण्डरी/सीनियर सेकेण्डरी (शैक्षिक/मुक्त विद्यालय) पूर्ण विषय/आंशिक अंक सुधार/ अतिरिक्त विषय व रि-अपीयर की परीक्षा 29 सितम्बर से 17 अक्तूबर, 2022 तक संचालित होगी। परीक्षा का समय दोपहर 02.00 बजे से 04.30 बजे तक रहेगा। इस परीक्षा में 30,584 परीक्षार्थी, जिनमें 20,294 छात्र व 10,290 छात्राएं प्रदेशभर में 44 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देगें। उन्होंने बताया कि सेकेण्डरी (शैक्षिक) परीक्षा में 9,420 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे, जिनमें 5,778 छात्र व 3,642 छात्राएं तथा सीनियर सेकेण्डरी (शैक्षिक) परीक्षा में 6,142 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे, जिनमें 4,491 छात्र व 1,651 छात्राएं परीक्षा देगें।
उन्होंने आगे बताया कि इसी प्रकार सेकेण्डरी (मुक्त विद्यालय) की परीक्षा में 8,522 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे, जिनमें 5,138 छात्र व 3,384 छात्राएं तथा सीनियर सेकेण्डरी (मुक्त विद्यालय) की परीक्षा में 6,500 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे, जिनमें 4,887 छात्र व 1,613 छात्राएं परीक्षा देगें। उन्होंने बताया कि यदि किसी परीक्षार्थी के प्रवेश-पत्र विवरणों में कोई त्रुटि है तो वह 22 सितम्बर, 2022 तक किसी भी कार्यदिवस में सम्बन्धित मूल दस्तावेज व वांछित शुल्क सहित बोर्ड कार्यालय में आकर शुद्धि करवा सकते है। परीक्षा समाप्ति उपरांत फोटो व हस्ताक्षर सम्बन्धी त्रुटि ठीक नहीं की जाएगी। किसी परीक्षार्थी का प्रवेश-पत्र किसी त्रुटि के कारण जारी नहीं हुआ तो वह परीक्षा से पूर्व किसी भी कार्यदिवस में वांछित दस्तावेज उपलब्ध करवाते हुए अपना अनुक्रमांक जारी करवा सकते है। बोर्ड सचिव कृष्ण कुमार ने बताया कि सभी परीक्षार्थी अपना रंगीन प्रवेश-पत्र ए-4 साइज पेपर पर ही प्रिन्ट करें। परीक्षार्थी अपना वही रंगीन फोटो प्रवेश-पत्र पर चिपकायें जो आवेदन फार्म भरते समय लगाया गया था तथा उसे अपने सम्बन्धित विद्यालय से सत्यापित करवाएं। मुक्त विद्यालय के परीक्षार्थी किसी भी सरकारी/गैर सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालय के प्राचार्य या किसी राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित करवाना सुनिश्चित करें। बिना प्रवेश-पत्र के परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी और न ही परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र परिर्वतन की अनुमति नहीं होगी।
उन्होंने बताया कि परीक्षार्थी परीक्षा आरम्भ होने से 30 मिनट पूर्व (1:30 बजे तक)अपने मूल आधार कार्ड व रंगीन प्रवेश पत्र सहित परीक्षा केंद्र पर पहुंचना सुनिश्चित करें, क्योंकि परीक्षा से पूर्व परीक्षार्थियों की तलाशी ली जानी है, यदि किसी परीक्षार्थी के पास कोई अनुचित सामग्री पाई जाती है तो उसे परीक्षा से प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। किसी अन्य/ दूसरे परीक्षार्थी के स्थान पर परीक्षा में प्रवेश होना/परीक्षा देना एक दण्डनीय अपराध है, जिसमें परीक्षार्थी के खिलाफ एफ.आइ.आर. दर्ज करवाई जा सकती है। उन्होंने आगे बताया कि यदि किसी दिव्यांग परीक्षार्थी को लेखक की सुविधा लेनी है तो परीक्षा आरम्भ होने से पूर्व बोर्ड कार्यालय में मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया मेडिकल प्रमाण-पत्र, लेखक की सत्यापित दो फोटो एवं लेखक हेतु प्रार्थना-पत्र इत्यादि सम्बन्धित दस्तावेज लेकर लेखक हेतु अनुमति पत्र लेना आवश्यक होगा। बोर्ड की अनुमति पत्र के बिना लेखक मान्य नहीं होगा। इसके अतिरिक्त Dyscalculia (डिसकैलकुलिया)से पीड़ित परीक्षार्थी यदि लेखक की सुविधा नहीं लेता है तो उस परीक्षा केन्द्र पर सामान्य कैलकुलेटर ले जाने की अनुमति होगी, उस परीक्षार्थी के पास मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र होना आवश्यक होगा।
उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार की कठिनाई आने पर बोर्ड वेबसाइट पर जारी हेल्पलाइन नं० 01664-254300, 254309 सेकेण्डरी शाखा की ई-मेल [email protected], सीनियर सेकेण्डरी शाखा की ई-मेल [email protected] व मुक्त विद्यालय की ई-मेल [email protected] पर तुरन्त सम्पर्क करते हुए समाधान करवाना सुनिश्चित करें। इस अवसर पर डॉ. सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग(ODL) कार्यक्रम का विस्तार और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा ताकि सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित छात्रों को शिक्षा प्रदान की जा सके । इसके अलावा इस नीति में बहु प्रवेश-बहु निकास (Multiple Entry-Multiple Exit) की नीति लागू की है। उन्होंने आगे कहा कि इसी के मद्देनजर बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि हरियाणा मुक्त विद्यालय की क्रैडिट ट्रांसफर पोलिसी (CTP) कैटेगरी में परीक्षा देने वालें पात्र परीक्षार्थियों को क्रेडिट ट्रांसफर पोलिसी (CTP) के तहत परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु कोई समय-सीमा न रखी जाए अर्थात परीक्षा उत्तीर्ण करने के अवसरों की समय-सीमा को खत्म कर दिया गया है। ज्ञात रहे कि शिक्षा बोर्ड द्वारा क्रेडिट ट्रांसफर पोलिसी (CTP) के तहत परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु समय-सीमा निर्धारित की गई थी।