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भिवानी: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की फास्ट ट्रैक कोर्ट (पोस्को) ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद व 35 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
तोशाम थाना पुलिस ने वर्ष 2020 में नाबालिग लड़की को बहला-फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म करने का मामला दर्ज किया था। पुलिस ने पीड़ित के मैजिस्ट्रेट के समक्ष ब्यान करवाकर महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आकलन कर प्रभावी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत के समक्ष पेश किया।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोनिका की फास्ट ट्रैक कोर्ट (पोस्को) ने नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म करने के आरोपी गांव बजीणा निवासी अजय को दोषी करार देते हुए 6 पोस्को एक्ट के तहत 20 साल की कैद व 20 हजार रुपए जुर्माना, धारा 366 के तहत 10 साल की कैद व 10 हजार रुपए जुर्माना तथा धारा 344 के तहत 3 साल की कैद व 5 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी को 20 साल की कैद व 35 हजार रुपए की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
वर्जन:
सभी थाना प्रभारी, चौकी इंचार्ज व अनुसंधान अधिकारी महिला विरुद्ध अपराध व पोस्को एक्ट के तहत शिकायत का बिना किसी विलंब के शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर प्रभावी करें। पुलिस महत्वपूर्ण व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी करते हुए आरोपियों को अदालत में दंड व पीड़ित को न्याय दिलाने का कार्य करे। -अजीत सिंह शेखावत एसपी, भिवानी
सोर्स- punjab kesari
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