जींद। हरियाणा (Haryana) में जींद की एक अदालत ने दो साल पहले एक नाबालिग लड़की को बंधक बनाकर बलात्कार करने के आरोप में एक युवक को दोषी करार देते हुए शुक्रवार को 10 वर्ष के कारावास की सज़ा सुनाई। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ चंद्रहास (Judge Dr Chandrahas) की अदालत ने इसीके साथ दोषी को साढ़े 10 हजार रुपये जुर्माना भरने का भी आदेश दिया। जुर्माना न भरने की सूरत में उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा जिला विधि सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) पीड़िता को चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी देगा। अभियोजन पक्ष के अनुसार शहर थाना इलाके की 17 वर्षीय किशोरी को घिमाना गांव निवासी अजय नामक युवक ने 19 अगस्त 2020 को खेत में बंधक बनाकर उसके साथ बलात्कार (rape) किया था। किशोरी अजय के ट्यूबवेल पर कपड़े धाेने गयी थी। बाद में शादी का झांसा देते हुए वह उसे बस में बैठाकर अपने साथ ले गया और फिर शाम को बहादुरगढ़ बस अड्डा पर छोड़कर फरार हो गया। महिला थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर अजय के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था।
Source : Uni India