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हरियाणा Haryana : पत्रकार राम चंदर छत्रपति की हत्या के मामले में दोषी ठहराए जाने के सात साल से ज़्यादा समय बाद, सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के वकील ने आज दलील दी कि अभियोजन पक्ष का बैलिस्टिक सबूत विरोधाभासी चेन ऑफ़ कस्टडी पर आधारित है। ये दलीलें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में राम रहीम की सज़ा और उम्रकैद के खिलाफ अपील के दौरान दी गईं।
चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस विक्रम अग्रवाल की बेंच के सामने पेश होते हुए, सीनियर वकील आर बसंत और आरएस राय ने दलील दी कि छत्रपति के शरीर से पोस्टमॉर्टम के दौरान बरामद गोली, बरामदगी के समय से लेकर कोर्ट में खोले जाने तक सील बंद थी, जिससे एक बुनियादी सवाल उठता है: फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) के एक्सपर्ट ने इसकी जांच कैसे की?
कोर्ट का ध्यान अभियोजन पक्ष के सबूतों की ओर दिलाते हुए, बचाव पक्ष ने कहा कि गोली 22 नवंबर, 2002 को AIIMS, नई दिल्ली में बरामद की गई थी, और उसे एक प्लास्टिक कंटेनर में रखकर AIIMS की सील से सील कर दिया गया था।
बचाव पक्ष ने इस बात पर ज़ोर दिया कि जब 16 अप्रैल, 2011 को ट्रायल कोर्ट में बैलिस्टिक एक्सपर्ट की जांच के दौरान इसे पेश किया गया, तब भी पार्सल सील बंद था। कोर्ट की इजाज़त के बाद ही कंटेनर खोला गया, जिसमें गोली मिली। बचाव पक्ष ने कहा, "अगर गोली कोर्ट में पेश किए जाने के समय भी AIIMS की सील से सील बंद थी, तो अभियोजन पक्ष को यह बताना चाहिए कि इसकी जांच पहले कैसे की गई थी," और अभियोजन पक्ष के दावे को आत्म-विरोधाभासी बताया।
CBI की ओर से स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर रवि कमल गुप्ता और आकाशदीप सिंह पेश हुए।
गोली पर हस्ताक्षर
बेंच को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि FSL एक्सपर्ट के हस्ताक्षर रिवॉल्वर, ड्रम और बैरल पर थे। हस्ताक्षर सब कुछ खोलने और जांचने के बाद ही किए गए थे।
बचाव पक्ष ने इस बात का विरोध करते हुए दलील दी कि छोटी, विकृत गोली पर शारीरिक रूप से हस्ताक्षर या नक्काशी नहीं हो सकती, और इस स्पष्टीकरण को अविश्वसनीय बताया। वकील ने कहा, "हथियार के बैरल पर निशान बनाना संभव हो सकता है, लेकिन शरीर से बरामद की गई चली हुई गोली पर नहीं।"
हथियार-गोली 'बेमेल'
बचाव पक्ष ने आगे दलील दी कि कथित तौर पर बरामद की गई दो गोलियां अपराध में इस्तेमाल की गई रिवॉल्वर से मेल नहीं खातीं, और कहा कि गोलियों का आकार, प्रकृति और स्थिति हथियार से मेल नहीं खाती।
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