हरियाणा
2010 की MBA छात्रा की बलात्कार-हत्या पीड़िता की कॉल डिटेल रिकॉर्ड में दर्ज करें: कोर्ट
Ratna Netam
9 April 2025 5:20 PM IST

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Chandigarh.चंडीगढ़: फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की उस अर्जी को स्वीकार कर लिया है, जिसमें उसने एमबीए की छात्रा की कॉल डिटेल रिकॉर्ड में दर्ज करने की मांग की थी। इस छात्रा के साथ 15 साल पहले सेक्टर 38 (पश्चिम) के वन क्षेत्र में कथित तौर पर बलात्कार किया गया था और उसकी हत्या कर दी गई थी। अर्जी में अभियोजन पक्ष ने पूर्व डीएसपी हरदित का कंप्यूटर रिकॉर्ड मांगा था, जो 2019 में सेक्टर 39 थाने में अतिरिक्त एसएचओ के तौर पर तैनात थे। विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि मामला अभी तक पता नहीं चल पाया है और 14 साल बाद फिर से खोला गया, जब आरोपी टैक्सी चालक मोनू कुमार को पिछले साल डीएनए टेस्ट के बाद गिरफ्तार किया गया। मलोया थाने के सब-इंस्पेक्टर मोहन कश्यप ने आगे की जांच की। चार्जशीट दाखिल करते समय उन्होंने पीड़िता के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल रिकॉर्ड में दर्ज की, जिसमें केवल दो शीट थीं। उन्होंने मोबाइल सेवा प्रदाता के अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने रिकॉर्ड उपलब्ध कराने में असमर्थता जताई।
डीएसपी हरदित के बयान दर्ज करने के दौरान यह बात सामने आई कि उनके कंप्यूटर में कॉल डिटेल, टावर लोकेशन और आईएमईआई नंबर वाले मोबाइल नंबरों का आवंटन मौजूद था। एसआई मोहन कश्यप को इसकी जानकारी नहीं थी। मामले में निष्पक्ष निर्णय के लिए रिकॉर्ड जरूरी था। इसे देखते हुए अभियोजन पक्ष ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड में दर्ज करने की प्रार्थना की। आवेदन का विरोध करते हुए बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि आरोप पत्र दाखिल करने के समय अभियोजन पक्ष के पास सभी प्रासंगिक साक्ष्य रिकॉर्ड में दर्ज करने का पर्याप्त अवसर था। इतने वर्षों के बाद अभियोजन पक्ष नए साक्ष्य पेश कर रहा है। अदालत ने आगे कहा कि मृतक के कॉल रिकॉर्ड, जो सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जा सके, लेकिन पिछले जांच अधिकारी के कंप्यूटर में सहेजे गए थे, मामले में न्यायपूर्ण निर्णय के लिए बहुत जरूरी थे। अदालत ने कहा कि जहां तक इसकी प्रामाणिकता का सवाल है, बचाव पक्ष के वकील को पूर्व पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) हरदित से जिरह करने का अवसर मिलेगा। 21 वर्षीय पीड़िता का खून से सना शव 30 जुलाई 2010 को मिला था। आरोपी ने अपराध करने के बाद कथित तौर पर उसका फोन भी छीन लिया था।
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