
Haryana हरियाणा: पंजाब और हरियाणा के बीच जल विवाद पर पंजाब सरकार की याचिका को पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने शनिवार को खारिज कर दिया। पंजाब सरकार ने अदालत से अपने 6 मई के आदेश की वापस लेने या संशोधन की मांग की थी, जिसमें उसे हरियाणा को अतिरिक्त 4,500 क्यूसेक्स पानी देने का निर्देश दिया गया था।
पंजाब ने आरोप लगाया था कि केंद्र, हरियाणा और भाखड़ा बीस प्रबंधन बोर्ड (BBMB) ने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया, जिससे यह आदेश हुआ। हालांकि, अदालत ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि पंजाब को इस आदेश से कोई नुकसान नहीं हुआ है और इसे वापस लेने का कोई कारण नहीं है।
अदालत ने पंजाब की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि हरियाणा ने 29 अप्रैल के पत्र में अपनी असहमति जताई थी। अदालत ने इसे केवल एक आवेदन माना, जिसमें हरियाणा ने पानी के वितरण के मुद्दे को केंद्रीय सरकार के पास भेजने का अनुरोध किया था।





