पंजाब-हरियाणा HC ने धोखाधड़ी के मामलों में बढ़ते अपराधों पर चिंता जताई

Chandigarh चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने उन धोखाधड़ी के मामलों में चिंताएं जताई हैं जहां एजेंट्स और तौट्स नागरिकों को उच्च अधिकारियों से झूठे संपर्कों का दावा कर ठगते हैं। यह बयान एक ऐसे मामले में आया जब कोर्ट एक व्यक्ति की anticipatory bail (पूर्व गिरफ्तारी बेल) की याचिका खारिज कर दी, जो पानिपत जिले में धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासभंग के मामले में आरोपी था।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने अपने रिश्तेदारों को रिहा करने के लिए पैसे की मांग की थी। आरोपी ने दावा किया कि उसने सिर्फ अपने पिता के साथ शिकायतकर्ता के घर पैसे लेने के लिए गया था, लेकिन उसे पैसे नहीं दिए गए थे।
कोर्ट ने कहा कि ऐसे रैकेट्स, जो सामान्यत: नियामक ढांचे के बाहर संचालित होते हैं, पिछले कुछ वर्षों में गंभीर रूप से बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की धोखाधड़ी के खिलाफ कठोर न्यायिक कार्रवाई की आवश्यकता है, ताकि ऐसे अपराधों को रोका जा सके।





