हरियाणा
पंजाब और हरियाणा HC ने NDPS मामले को लापरवाही से निपटाने के लिए न्यायिक अधिकारियों को फटकार लगाई
Ratna Netam
22 Aug 2025 3:39 PM IST

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Haryana.हरियाणा: सिरसा में एनडीपीएस मुकदमे के चल रहे लापरवाह रवैये को देखते हुए, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा है कि "अदालत के विभिन्न पीठासीन अधिकारियों ने बहुत ही लापरवाही और लापरवाही से आदेश पारित किए हैं।" यह चेतावनी तब आई जब उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एनएस शेखावत ने सिरसा सत्र न्यायाधीश को जिले के सभी न्यायिक अधिकारियों की तुरंत एक बैठक बुलाने और उन्हें अदालती कार्यवाही को गंभीरता से लेने के लिए प्रेरित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, "यह हमेशा अपेक्षित है कि न्यायिक अधिकारी सत्र सुनवाई में ईमानदारी से काम करेंगे। यहाँ तक कि मादक पदार्थों की तस्करी के आरोपों का सामना कर रहे आरोपियों के प्रति भी कोई नरमी नहीं बरती जानी चाहिए।" पीठ सिरसा जिले के नाथू सराय चोपता पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के तहत 2021 में दर्ज एक मामले में नियमित जमानत की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
इस मामले में राज्य का रुख यह था कि याचिकाकर्ता एक आदतन अपराधी है और उच्च न्यायालय द्वारा जमानत में रियायत का हकदार नहीं है। इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अर्पणदीप नरूला और वृषकेतु ने पीठ की सहायता की, जबकि राज्य का प्रतिनिधित्व हरियाणा के वरिष्ठ उप-महाधिवक्ता राजिंदर कुमार बांकू ने किया। राज्य के वकील ने पीठ के समक्ष मामले में निचली अदालत द्वारा पारित ज़िमनी आदेशों की फोटोकॉपी प्रस्तुत की। न्यायमूर्ति शेखावत ने कहा कि चालान 10 जून, 2021 को दायर किया गया था और 8 मार्च, 2022 को आरोप तय करने का आदेश दिया गया था। लेकिन तीन साल और पाँच महीने बाद भी अभियोजन पक्ष के किसी गवाह से पूछताछ नहीं की गई। न्यायमूर्ति शेखावत ने कहा, "यह कभी भी उम्मीद नहीं की जा सकती कि एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के तहत दर्ज मामलों की अदालत की अध्यक्षता कर रहे न्यायिक अधिकारी अपने कर्तव्यों का इतनी लापरवाही से पालन करेंगे।" नाराजगी व्यक्त करते हुए, न्यायमूर्ति शेखावत ने स्पष्ट किया कि न्यायिक अधिकारियों से इस तरह के रवैये की उम्मीद नहीं की जा सकती।
जांच में ढिलाई के लिए पुलिस की खिंचाई
अदालत ने हरियाणा भर में मादक पदार्थों से संबंधित जांच में पर्यवेक्षण की कमी पर भी कड़ी आपत्ति जताई और डीजीपी को राज्य में दर्ज उन सभी एनडीपीएस मामलों की एक विस्तृत सूची तैयार कर दाखिल करने का आदेश दिया जिनमें आरोपियों को छह महीने से अधिक समय से गिरफ्तार नहीं किया गया है। अदालत ने कहा, "इस अदालत ने यह भी पाया है कि हरियाणा राज्य के विभिन्न जिलों में एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के तहत दर्ज मामलों की जांच का कोई पर्यवेक्षण नहीं है।" पीठ ने स्पष्ट किया कि डीजीपी द्वारा दायर किए जाने वाले हलफनामे में अधिनियम के तहत दर्ज प्राथमिकियों की संख्या और अन्य विवरणों सहित विस्तृत विवरण शामिल होना आवश्यक है। हलफनामे में ऐसे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए उठाए गए कदमों और उन मामलों में जांच अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई या नहीं, इसका भी खुलासा करना आवश्यक है, जहां उनकी ओर से लापरवाही पाई गई थी। अदालत ने यह भी विवरण मांगा कि क्या ऐसे आरोपियों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 84 के तहत घोषित अपराधी या घोषित व्यक्ति घोषित करने की कार्यवाही शुरू की गई थी। न्यायमूर्ति शेखावत ने कहा कि यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि क्या ऐसे भगोड़ों की चल और अचल सम्पत्तियों की कुर्की के लिए संबंधित न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया था।
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