पंजाब और हरियाणा HC ने बुलेटप्रूफ वाहनों के नियमन को लेकर विस्तार से जांच का आदेश दिया

Chandigarh चंडीगढ़: पंजाब सरकार द्वारा एक "कुख्यात गैंगस्टर" को बुलेटप्रूफ वाहन इस्तेमाल करने की अनुमति देने के महज दो महीने बाद, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इस मामले के दायरे को बढ़ाते हुए हरियाणा और चंडीगढ़ से बुलेटप्रूफ वाहन जैसे सुरक्षा उपकरणों के निर्माण, बिक्री और खरीद पर नीतियों के अस्तित्व पर हलफनामा पेश करने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने यह आदेश पंजाब के मुख्य सचिव द्वारा दिए गए हलफनामे पर विचार करते हुए पारित किया, जिसमें बताया गया कि 28 अप्रैल को सुरक्षा उपकरणों के लिए एक नीति तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। कोर्ट ने इस गंभीर मुद्दे को देखते हुए हरियाणा और चंडीगढ़ को भी इसमें शामिल करने की आवश्यकता जताई।
कोर्ट ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से भी पूछा कि क्या बुलेटप्रूफ वाहनों के संशोधन से संबंधित कोई नीति या विनियमन मौजूद है। अदालत ने सभी संबंधित अधिकारियों से 28 अगस्त तक हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया।





