हरियाणा
Punjab एवं हरियाणा बार काउंसिल ने वरिष्ठ अधिवक्ता पुनीत बाली और राकेश नेहरा को क्लीन चिट दी
Ratna Netam
27 Aug 2025 6:42 PM IST

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Chandigarh.चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल की विशेषाधिकार समिति ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में कथित "बेंच हंटिंग" मामले की चल रही जाँच में दो वरिष्ठ अधिवक्ताओं, पुनीत बाली और राकेश नेहरा, तथा उनके सहयोगियों को क्लीन चिट दे दी है। राज कुमार चौहान की अध्यक्षता वाली समिति ने आदेश में कहा कि उनके या उनके सहयोगियों के विरुद्ध कोई साक्ष्य सामने नहीं आया है। इसमें कहा गया है कि अपने-अपने उत्तरों में, नेहरा और बाली ने स्पष्ट रूप से कहा कि याचिका न तो उनके कार्यालयों से और न ही उनके यहाँ कार्यरत किसी अधिवक्ता द्वारा दायर की गई थी। दोनों वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने समिति के समक्ष कहा कि पिछली याचिका भी उनके कार्यालयों से दायर नहीं की गई थी और वे केवल याचिका दायर होने के बाद ही उसमें शामिल हुए थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके सहयोगी केवल उनकी सहायता के लिए उपस्थित हुए थे और वर्तमान याचिका दायर करने में उनकी कोई भूमिका नहीं थी।
आदेश में आगे कहा गया है कि अभिलेखों और उत्तरों के अवलोकन के बाद, समिति का विचार है कि वर्तमान जाँच में नेहरा और बाली के कार्यालयों से और सहायता की आवश्यकता नहीं है। उनके या उनके सहयोगी अधिवक्ताओं सौहार्द सिंह, रूपेंद्र सिंह, बिंदु तंवर, अंकित यादव अनमोल चंदन, गगनदीप सिंह और आकाश शर्मा के विरुद्ध कोई भी सामग्री सामने नहीं आई है। इसके विपरीत, दोनों वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने पारदर्शिता, निष्ठा और पेशेवर नैतिकता के उच्चतम मानकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए, पूरे मामले में पूर्ण सहयोग दिया है। इसलिए, समिति यह दर्ज करती है कि नेहरा और बाली, साथ ही उनके सहयोगियों की प्रतिष्ठा और निष्ठा बेदाग है, और उनके कार्यालयों से किसी और जानकारी की आवश्यकता नहीं है। समिति ने पाया कि उसके संज्ञान में यह भी आया है कि रूप बंसल की ओर से पेश होने वाले कई अधिवक्ताओं को गुलशन और सिद्धार्थ भारद्वाज ने नियुक्त किया था, जो दोनों दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में बंसल से संबंधित मामलों में पेश होते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि कुछ अधिवक्ताओं के मामलों को विशेष पीठों के समक्ष सूचीबद्ध करने पर प्रतिबंध से संबंधित जानकारी सार्वजनिक डोमेन में नहीं है।
कई अधिवक्ता, जिनके नाम ऐसे आदेशों में आए थे, स्वयं इस तथ्य से अनभिज्ञ थे। हालाँकि, गुलशन और सिद्धार्थ को आश्चर्यजनक रूप से ऐसे प्रतिबंधों की अच्छी जानकारी थी। इसलिए, समिति दिल्ली बार काउंसिल, जहाँ वे पंजीकृत हैं, के सचिव के माध्यम से दोनों को नोटिस जारी करना उचित समझती है, और अगली सुनवाई की तारीख पर लिखित जवाब के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश देती है। समिति आगे कहती है कि वह इस जाँच से उजागर हुए व्यापक मुद्दे को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकती। ऐसा प्रतीत होता है कि "बेंच हंटिंग" की रणनीति निहित स्वार्थों द्वारा रियल एस्टेट, वित्तीय और औद्योगिक क्षेत्रों के कुछ तत्वों के बीच गुप्त गठजोड़ बनाकर रची गई है। समिति, निष्पक्षता और जवाबदेही की दिशा में, किसी भी अधिवक्ता, प्रभावित व्यक्ति या जनता के सदस्य को इस संबंध में अनैतिक प्रथाओं के बारे में प्रासंगिक जानकारी, शिकायत या सामग्री प्रदान करने के लिए आमंत्रित करती है। सुनवाई 27 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई।
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