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Haryana हरियाणा : पूर्व विधायक रेलू राम पूनिया और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के दो दशक से ज़्यादा समय बाद, उनकी बेटी सोनिया और उसके पति संजीव कुमार के मामले में, कुमार की मां ने आज यहां चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट राजीव कुमार की कोर्ट में जमानत बांड जमा किए। वेरिफिकेशन के बाद, कोर्ट ने कुमार की रिहाई के आदेश जारी किए, जिन्हें ईमेल के ज़रिए जेल अधिकारियों को भेजा गया। सूत्रों ने बताया कि सोनिया के जमानत बांड शुक्रवार को जमा नहीं किए जा सके।
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सक्षम अथॉरिटी द्वारा उनकी समय से पहले रिहाई पर फैसले तक उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। हालांकि, रिहाई के आदेश के बावजूद, कुमार आज़ाद नहीं हो सके क्योंकि उत्तर प्रदेश के बिलासपुर में पैरोल जंप से जुड़े एक मामले में जमानत बांड वहां फाइल नहीं किए गए थे। कुमार का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील आर.एस. खटाना ने कहा कि उनकी मां राजबीरी देवी और चाचा राजेंदर, जो सहारनपुर (यूपी) के रहने वाले हैं, ने 1 लाख रुपये के जमानत बांड जमा किए हैं।
यह साफ नहीं है कि जेल के अंदर सुरंग बनाने की कथित कोशिश से जुड़े एक और मामले में रिहाई के आदेश जारी किए गए थे या नहीं। खटाना ने कहा कि सोनिया के जमानत बांड जल्द ही जमा कर दिए जाएंगे। 23 अगस्त, 2001 की रात को, जिले के लिटानी गांव में उनके फार्महाउस पर परिवार के आठ सदस्यों की हत्या कर दी गई थी।
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