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24 घंटे खुलेंगे पब और बार, राज्य सरकार ने लागू की नई आबकारी नीति

jantaserishta.com
11 May 2022 4:15 PM GMT
24 घंटे खुलेंगे पब और बार, राज्य सरकार ने लागू की नई आबकारी नीति
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हरियाणा सरकार की नई आबकारी नीति साइबर सिटी गुरुग्राम के लिए राहत की सांस बनकर आई है. कोरोना काल में नुकसान झेल रहे पब और बार संचालकों ने इस नीति का स्वागत किया है. वहीं 24 घंटे पब और बार खुले रहने से सुरक्षा व्यवस्था का संकट खड़ा होने का खतरा मंडराने लगा है. हरियाणा सरकार की नई आबकारी नीति के तहत अब पब और बार 24 घंटे खोले जा सकेंगे. पिछले दो साल से इस क्षेत्र में नुकसान झेल रहे बिजनेसमैन को इसका फायदा मिल सकता है तो दूसरी तरफ राजस्व को में भी इजाफा होगा.

कोरोना के चलते पिछले 2 साल से पब और बार संचालक नुकसान झेल रहे थे. पब और बार संचालकों के नुकसान को देखते हुए हरियाणा सरकार ने आबकारी नीति में बदलाव किया है. अगले महीने यानी 12 जून से अब गुरुग्राम में पब और बार 24 घंटे खुल सकेंगे. इसके लिए हरियाणा सरकार की तरफ से 2022- 2023 नई आबकारी नीति में बदलाव किया है. संचालकों को 2 घंटे एक्स्ट्रा संचालन के लिए 20 लाख रुपये अतिरिक्त देने होंगे.
गुरुग्राम में हैं करीब 150 बार
हरियाणा सरकार का यह भी मानना है कि इस फैसले के बाद हरियाणा के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी. राजस्व के साथ-साथ इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी. गुरुग्राम में सबसे ज्यादा पब और बार हैं. शहर में एमजी रोड़, गोल्फ कोर्स रोड, पालम विहार, सोहना रोड़ समेत करीब 150 से ज्यादा पब और बार हैं. इसके अलावा सुरक्षा के लिहाज से भी मापदण्ड सुनिश्चित किए गए हैं.
लॉकडाउन में गई थीं नौकरियां
लॉकडाउन के चलते पिछले 2 साल में इस क्षेत्र में काम कर रहे लोगों की बड़ी संख्या में नौकरी भी गई थी. इसमें एक बार फिर से रोजगार मिल सके और न सिर्फ उन्हें फायदा हो बल्कि हरियाणा सरकार के राजस्व को भी मजबूती मिले. इसके लिए नई आबकारी नीति में बदलाव किए गए हैं. हालांकि यह आदेश पिछले साल भी जारी किया गया था, लेकिन कोरोना के चलते पब और बार संचालक इसे लागू नहीं कर पाए थे. लेकिन इस बार आबकारी विभाग के इस निर्णय के बाद बार संचालकों को इसका फायदा मिल पाएगा. दिल्ली सरकार की तरफ से भी पब और बार खुलने के समय में इजाफा किया है और सुबह तीन बजे तक की अनुमति दी गई है. जिसके बाद हरियाणा के राजस्व पर इसका असर पड़ता हुआ नजर आ रहा था और इसी को मद्देनजर रखते हुए अब पब और बार संचालकों को 2 घंटे एक्स्ट्रा संचालन के लिए 20 लाख रुपये अतिरिक्त देने होंगे.
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