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Chandigarh.चंडीगढ़: पंजाब विश्वविद्यालय के छात्र आर्यन परभात और हिमाचल प्रदेश के परीक्षित कौशल के खिलाफ विश्वविद्यालय के एक छात्रावास में बाहरी छात्र की मौत के मामले में पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया है। इससे पहले 19 नवंबर 2024 को भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 3 (5) (गैर इरादतन हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया था, जब छात्रावास संख्या 7 में बाहरी छात्र विकास की मौत हो गई थी। सेक्टर 16 स्थित सरकारी मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल के अधिकारियों द्वारा मौत की सूचना दिए जाने के बाद पुलिस ने आर्यन समेत दो युवकों को गिरफ्तार किया। जांचकर्ताओं ने बताया कि कुल्लू निवासी विकास छात्रावास संख्या 7 में आर्यन के कमरे में रहता था।
घटना वाले दिन दोनों ने परीक्षित के साथ कथित तौर पर सोने से पहले नशीले पदार्थ का सेवन किया था। अगली सुबह विकास बेहोशी की हालत में पड़ा मिला और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद, सहायक उपनिरीक्षक हकीकत राय और फोरेंसिक टीमों ने आर्यन के कमरे का निरीक्षण किया। जांच के दौरान, पुलिस को परीक्षित के फोन पर एक वीडियो मिला, जिसमें तीनों कथित तौर पर नशे की हालत में दिख रहे थे। फोन को और स्कैन करने के बाद, पुलिस को कमरे में तीनों के धूम्रपान करते हुए और वीडियो मिले, जिसमें विकास को सुबह 3 बजे के बाद बेहोश पड़ा देखा जा सकता है। आरोपी को विकास के चेहरे पर धुआं छोड़ते और कंबल से उसका गला घोंटते हुए देखा जा सकता है। अदालत ने आरोप तय करने के लिए मामले की सुनवाई स्थगित कर दी है।
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