हरियाणा
निजी स्कूलों को आरटीई के तहत EWS के लिए 25% सीटें आरक्षित करने का निर्देश
Mohammed Raziq
1 April 2025 1:31 PM IST

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हरियाणा Haryana : प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा महानिदेशालय ने सभी जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों (डीईईओ) को निर्देश दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि सभी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में प्रथम या प्रवेश स्तर की कक्षा में 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और वंचित समूहों के बच्चों के लिए आरक्षित हों, जैसा कि शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के तहत अनिवार्य है।
निजी विद्यालयों को 1 अप्रैल की मध्यरात्रि तक इन आरक्षित सीटों का विवरण सरकारी पोर्टल पर अपलोड करना होगा। सोनीपत की डीईईओ रचना बाना ने कहा, "निदेशालय से प्राप्त पत्र के अनुसार, प्रत्येक निजी विद्यालय को पांच श्रेणियों में ईडब्ल्यूएस और वंचित समूहों के बच्चों के लिए 25% सीटें आवंटित करनी होंगी।"
निर्देश में निर्दिष्ट वंचित समूहों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों के बच्चे, अनाथ छात्र, एचआईवी प्रभावित छात्र, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे और युद्ध विधवाओं के बच्चे शामिल हैं।
आधिकारिक निर्देश के अनुसार, सभी निजी विद्यालयों को अपनी प्रथम या प्रवेश स्तर की कक्षा के लिए 25% सीट आरक्षण डेटा ऑनलाइन दर्ज करना होगा। पंजीकरण पूरा करने के लिए स्कूलों को अपने एमआईएस यूजरनेम और पासवर्ड का उपयोग करके निर्दिष्ट पोर्टल पर लॉग इन करना आवश्यक है। डीईईओ ने जोर देकर कहा, "सीट विवरण ऑनलाइन अपलोड करने की अंतिम तिथि 1 अप्रैल, रात 12 बजे है।" शिक्षा विभाग ने निर्देश का पालन न करने वाले स्कूलों को सख्त चेतावनी जारी की है। डीईईओ ने चेतावनी देते हुए कहा, "निर्धारित समय सीमा के भीतर पोर्टल पर पंजीकरण न करने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।"
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