हरियाणा

Private स्कूल के प्रिंसिपल को नाबालिग से रेप के लिए 20 साल की जेल

Mohammed Raziq
16 Jan 2026 12:41 PM IST
Private स्कूल के प्रिंसिपल को नाबालिग से रेप के लिए 20 साल की जेल
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हरियाणा Haryana : जींद फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज (ADJ) ने एक प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल को 2024 में स्कूल कैंपस में क्लास IV की स्टूडेंट के साथ रेप करने के जुर्म में 20 साल की जेल की सज़ा सुनाई है।
जानकारी के मुताबिक, ADJ ने आरोपी यशपाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। एक महिला ने 10 अगस्त, 2024 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी 10 साल की बेटी के पेट और पैरों में दर्द हो रहा है। इसके बाद पीड़िता ने अपने परिवार को इस घटना के बारे में बताया। पुलिस ने प्रिंसिपल पर POCSO एक्ट और भारतीय न्याय संहिता के अलग-अलग नियमों के तहत रेप, गलत तरीके से बंधक बनाने, सेक्शुअल हैरेसमेंट का केस दर्ज किया।
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