जनता से रिश्ता वेबडेस्क। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के अध्यक्ष, उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (सर्कल फोरम), कुरुक्षेत्र, फोरम के सदस्यों के साथ फोरम की कार्यवाही एसडीओ/ओपी/एस/डिवीजन, बरवाला के कार्यालय में निवारण के लिए करेंगे। केवल पंचकूला जिले के उपभोक्ताओं की शिकायतों एवं शिकायतों का निराकरण एवं 9 नवम्बर को नई शिकायतों पर विचार करना।
सीजीआरएफ उपभोक्ताओं की सभी शिकायतों और शिकायतों जैसे बिलिंग समस्याओं, वोल्टेज की शिकायतों, मीटरिंग में समस्या, बिजली की आपूर्ति के वियोग और पुन: कनेक्शन, रुकावट, बिजली आपूर्ति की विफलता, दक्षता, सुरक्षा, विश्वसनीयता, हरियाणा विद्युत नियामक आयोग के आदेशों का पालन न करना आदि को ले जाएगा। हालांकि, बिजली अधिनियम की धारा 126 और धारा 135 से 139 के तहत बिजली की चोरी और अनधिकृत उपयोग, अपराध और दंड के मामलों, अधिनियम की धारा 161 के तहत दुर्घटनाओं और पूछताछ के मामलों पर फोरम द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।
सभी उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि वे अपनी शिकायतों के निवारण के अवसर का लाभ उठाएं।