स्कूली बच्चों को ले जाने वाले वाहनों के खिलाफ चल रहे अभियान में, अधिकारियों ने आज पलवल और फरीदाबाद जिलों में 323 वाहनों के चालान जारी किए और 18 को जब्त कर लिया।
पुलिस विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा कि आज जारी किए गए चालानों में से 121 स्कूल बसों को और 76 चालान जिले में छात्रों को लाने-ले जाने के लिए तैनात निजी वैन को जारी किए गए।
उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त, सुरक्षित स्कूल वाहन नीति के तहत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अनिवार्य मानदंडों के उल्लंघन के आरोप में सात बसों और आठ वैन को जब्त कर लिया गया।
उन्होंने बताया कि आज स्कूली वाहनों पर 1.28 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। इनमें से अधिकांश बसों और वैन में सीसीटीवी कैमरे, प्राथमिक चिकित्सा बक्से और अग्निशामक यंत्र जैसे सुरक्षा उपायों का अभाव था। इसके अलावा, ट्रैफिक पुलिस की जांच के समय इनमें से कुछ वाहन ओवरलोड पाए गए।
प्रवक्ता ने कहा कि स्कूली छात्रों को लाने-ले जाने के लिए इस्तेमाल की जा रही बसों और अन्य वाहनों के चालकों को गाड़ी चलाते समय शराब या किसी अन्य नशे की सामग्री का सेवन न करने की चेतावनी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के दौरान स्पीड गवर्नर का उपयोग और कंडक्टरों और परिचारकों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी।
इस बीच, फरीदाबाद पुलिस ने सोमवार को 111 स्कूल बसों के चालान काटे। अभियान के तहत तीन अन्य वाहनों को भी जब्त किया गया, जो महेंद्रगढ़ दुर्घटना के बाद शुरू किया गया था, जिसमें 11 अप्रैल को छह लोगों की जान चली गई थी।
पुलिस ने सभी स्कूली वाहनों के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाना, ड्राइवरों को प्रशिक्षित करना, वाहनों की फिटनेस, महिला सहायक की उपस्थिति, कर्मचारियों का ड्रेस कोड, स्पीड गवर्नर और उचित नंबर प्लेट जैसी शर्तें अनिवार्य हैं।