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हरियाणा Haryana : एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (होम) सुमिता मिश्रा ने हरियाणा पुलिस और प्रॉसिक्यूशन डिपार्टमेंट को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में शामिल 'प्ली बार्गेनिंग' प्रोविज़न का असरदार और सही इस्तेमाल पक्का करने के निर्देश जारी किए हैं। इसका मकसद क्रिमिनल केसों के निपटारे में तेज़ी लाना और पूरे राज्य में जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को मज़बूत करना है।
मिसरा ने बताया कि प्ली बार्गेनिंग एक प्रो-जस्टिस कानूनी सिस्टम है जिसका मकसद उन क्रिमिनल केसों का जल्दी हल निकालना है जिनमें जुर्म के लिए सात साल या उससे कम की जेल हो सकती है। कानून के मुताबिक, कोई भी आरोपी चार्ज तय होने की तारीख से 30 दिनों के अंदर इन प्रोविज़न के तहत ट्रायल के लिए अप्लाई कर सकता है, जिससे सॉल्यूशन प्रोसेस तेज़ और ज़्यादा बेहतर हो सके।
मिसरा ने कहा कि ये प्रोविज़न कोर्ट को यह अधिकार देते हैं कि वे प्रॉसिक्यूशन और आरोपी को ज्यूडिशियल सुपरविज़न में आपसी सहमति से एक संतोषजनक समझौते पर पहुंचने दें, जिसके बाद कोर्ट कानून के मुताबिक फैसला सुना सकता है। उन्होंने कहा कि पेंडेंसी कम करने, ज़्यादा केस लोड को सुलझाने और ज्यूडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिसोर्स का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए ऐसे उपाय ज़रूरी हैं, जो अभी बढ़ते केस बैकलॉग की वजह से काफी दबाव में हैं।
मिसरा ने राज्य के सभी ज़िलों में इन्वेस्टिगेटिंग और सुपरवाइज़िंग ऑफिसर्स और प्रॉसिक्यूशन स्टाफ़ के लिए स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग और कैपेसिटी-बिल्डिंग प्रोग्राम ऑर्गनाइज़ करने के लिए खास निर्देश जारी किए। ये ट्रेनिंग मॉड्यूल 'प्ली बार्गेनिंग' से जुड़े लीगल फ्रेमवर्क, प्रोसीजरल ज़रूरतों और एथिकल सेफ़गार्ड्स पर फ़ोकस करेंगे ताकि एलिजिबल केस में इसका सही, एक जैसा और कानूनी इस्तेमाल पक्का हो सके। उन्होंने आगे कहा कि प्रोग्रेस को मॉनिटर करने और चुनौतियों को सुलझाने के लिए समय-समय पर रिव्यू और असेसमेंट मीटिंग्स से इन केसों में समय पर फ़ैसला पक्का होगा।
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