हरियाणा
PMLA अदालत ने 2012 के चंडीगढ़ आवास ऋण घोटाले में आरोप तय किए
Ratna Netam
17 Sept 2025 6:07 PM IST

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Chandigarh.चंडीगढ़: धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत ने आज पंजाब एंड सिंध बैंक के 24 करोड़ रुपये के कथित आवास ऋण धोखाधड़ी मामले में आरोप तय किए। यह मामला वर्ष 2012 में प्रकाश में आया था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने वर्ष 2023 में अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। पंजाब एंड सिंध बैंक के पूर्व बैंक प्रबंधक राजिंदर सिंह कलसी और दो अन्य अधिकारियों के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। पुलिस ने सेक्टर 24 स्थित पंजाब एंड सिंध बैंक शाखा के पूर्व बैंक प्रबंधक राजिंदर सिंह कलसी समेत तीन लोगों के खिलाफ सेक्टर 11 में भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 और 120-बी के तहत मामला दर्ज किया था।
आरोप है कि तत्कालीन बैंक प्रबंधक कलसी और अन्य आरोपियों ने मिलकर फर्जी नाम और पते पर ऋण जारी किए, जिससे राजस्व का नुकसान हुआ। एफआईआर दर्ज होने के बाद, ईडी ने भी मामले की जाँच शुरू कर दी। ईडी को इस मामले में करोड़ों रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग का संदेह था। आरोपियों के वकील मुनीश दीवान ने आरोपों से इनकार किया और दावा किया कि ईडी ने झूठा मामला दर्ज किया है। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्य मामले में आरोपियों को बरी कर दिया गया है। तर्कों को सुनने के बाद, अदालत ने सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए, जिन्होंने खुद को निर्दोष बताया और मुकदमे की मांग की।
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