हरियाणा

सेक्टर 34 में आयोजित कार्यक्रमों के ‘कुप्रबंधन’ को लेकर HC में याचिका

Payal
13 Dec 2024 11:01 AM GMT
सेक्टर 34 में आयोजित कार्यक्रमों के ‘कुप्रबंधन’ को लेकर HC में याचिका
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Chandigarh,चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में एक अधिवक्ता ने सेक्टर 34 प्रदर्शनी मैदान में सार्वजनिक कार्यक्रमों के प्रबंधन के संबंध में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को निर्देश देने की मांग करते हुए याचिका दायर की है। अन्य बातों के अलावा, याचिका में हाल ही में आयोजित एक संगीत कार्यक्रम और 14 दिसंबर को होने वाले एक आगामी कार्यक्रम से संबंधित सार्वजनिक सुरक्षा, यातायात व्यवधान, कथित पर्यावरण प्रदूषण और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन जैसे मुद्दों पर चिंता जताई गई है। याचिकाकर्ता रंजीत सिंह ने संगीत कार्यक्रम के कारण हुई अव्यवस्था का उल्लेख किया है, जिसने यातायात प्रवाह को बुरी तरह प्रभावित किया और आपातकालीन सेवाओं और दैनिक गतिविधियों में बाधा उत्पन्न की।
उन्होंने तर्क दिया कि ऐसे आयोजनों के लिए उचित योजना की कमी संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, जबकि अधिकारियों द्वारा मोटर वाहन अधिनियम और पर्यावरण नियमों जैसे प्रासंगिक कानूनों को लागू करने में कथित विफलता का उल्लेख किया। उन्होंने उच्च-डेसिबल ध्वनि प्रणालियों और अत्यधिक प्रकाश व्यवस्था के कारण होने वाले पर्यावरणीय नुकसान की ओर भी ध्यान आकर्षित किया, जो ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 का उल्लंघन है। याचिका में वैकल्पिक आयोजन स्थलों के नामकरण और भविष्य में बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करने, जन कल्याण और अधिकारों की रक्षा करने के लिए आयोजन दिशानिर्देश तैयार करने की भी मांग की गई है। इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को अदालत करेगी।
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