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व्यक्ति पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. अमन इंदर सिंह ने यूटी सचिवालय के बोर्ड को विरूपित करने वाले व्यक्ति पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, पुलिस ने इस साल 21 फरवरी को सेक्टर 3 पुलिस स्टेशन में खरड़ निवासी आरोपी बलजीत सिंह के खिलाफ एक मामला दर्ज किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसने एक सार्वजनिक संपत्ति - न्यू बिल्डिंग, यूटी के एक बोर्ड को खराब किया था। सचिवालय, चण्डीगढ़ - काली स्याही से। इसलिए, आरोपी के खिलाफ दिल्ली सार्वजनिक संपत्ति विरूपण अधिनियम, 2007 की धारा 3 के तहत अपराध बनता है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
विवेचना पूर्ण होने पर न्यायालय में चालान पेश किया गया। चालान की एक प्रति आरोपी को दी गई, जिसने अपना जुर्म कबूल कर लिया।
अदालत ने पाया कि चूंकि आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, इसलिए उसे अपराध करने का दोषी ठहराया गया है। कोर्ट ने दोषी को 25 हजार रुपए जुर्माना भरने का निर्देश दिया। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को दस दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।
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Triveni
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