हरियाणा

पानीपत: दुष्कर्म करने वाले दो साथियों को 10-10 साल की सजा

Suhani Malik
19 Aug 2022 7:46 AM GMT
पानीपत: दुष्कर्म करने वाले दो साथियों को 10-10 साल की सजा
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ब्रेकिंग न्यूज़: पानीपत। दिल्ली रोहिणी के सेक्टर-7 से एक महिला को शादी का झांसा देकर पानीपत लाकर देह व्यापार कराने वाले कैलाश को सात साल और दुष्कर्म करने वाले उसके दो साथियों को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. गगनदीप मित्तल की अदालत ने यह फैसला सुनाया। इस मामले में फिलहाल दो आरोपी लाला राम और राकेश फरार चल रहे हैं। महिला थाने की पुलिस को दी शिकायत में किला थानाक्षेत्र की रहने वाली महिला ने बताया था कि उसका पहला पति छह साल पहले उसे छोड़कर चला गया था, जिसके बाद से वह सेक्टर-7, रोहिणी, दिल्ली में रहने लगी। वहां उसकी पहचान कैलाश से हुई। कैलाश शादी का झांसा देकर उसे पानीपत ले आया, जहां तीन माह तक उसने शादी नहीं की और अपने दोस्तों के साथ नाजायज संबंध बनाने का दबाव बनाने लगा। उससे देह व्यापार कराया।

आरोपी विशेष कुमार और लाला राम के साथ कई बार जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनवाए। महिला गर्भवती हो गई तो आरोपियों ने जबरदस्ती दवाई खिलाकर उसका गर्भपात करा दिया। महिला थाने की पुलिस ने कैलाश पुत्र रामचंद्र, विशेेष कुमार, भूपेंद्र, राकेश और लाला राम निवासी जगदीश नगर, कुटानी रोड के खिलाफ केस दर्ज किया। आरोपी कैलाश पर पीड़िता ने शादी का दबाव बनाया तो उसने शपथ पत्र देकर उससे 10 सितंबर 2019 को शादी कर ली। उसके कुछ दिन बाद कैलाश उसे छोड़कर फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच करते हुए आरोपी के यूपी के बदायूं जिले के गांव रायपुर पहुंची। वहां गांव के सरपंच से पूछताछ की तो खुलासा हुआ कि कैलाश की एक पत्नी और बेटा है। पीड़िता ने जो शपथ दिया था, उस हिसाब से पति-पत्नी का रिश्ता वैध नहीं माना गया।

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